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Monday, 17 February 2025

Advisory on Introduction of Form ENR-03 for Enrolment of Unregistered Dealers/Persons in e-Way Bill Portal for generating e-way Bill.

 ई-वे बिल बनाने के लिए ई-वे बिल पोर्टल में अपंजीकृत डीलर/व्यक्तियों के नामांकन हेतु फॉर्म ईएनआर-03 की शुरूआत पर सलाह।



ई-वे बिल पोर्टल पर अनरजिस्टर्ड डीलरों/व्यक्तियों के लिए फॉर्म ENR-03 की शुरुआत

GSTN ने ई-वे बिल (EWB) प्रणाली में Form ENR-03 पेश किया है, जिससे गैर-पंजीकृत व्यापारियों/व्यक्तियों (Unregistered Dealers/Persons) को ई-वे बिल बनाने की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा 11 फरवरी 2025 से प्रभावी हो गई है और इसे अधिसूचना संख्या 12/2024, दिनांक 10 जुलाई 2024 के तहत लागू किया गया है।

Click Here Download Notification---- NN-12/2024-Central Tax 

अब, ऐसे व्यापारी या व्यक्ति जो GST के तहत पंजीकृत नहीं हैं लेकिन माल का परिवहन कर रहे हैं, वे ई-वे बिल पोर्टल पर पंजीकरण (Enrolment) कर सकते हैं और एक विशिष्ट Enrolment ID प्राप्त कर सकते हैं, जिसे GSTIN के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है।


ENR-03 पंजीकरण प्रक्रिया – चरण दर चरण गाइड

1. ENR-03 तक कैसे पहुंचें? Link- ewaybillgst.gov.in

  • "पंजीकरण (Registration)" टैब के अंतर्गत ई-वे बिल पोर्टल पर ENR-03 विकल्प मिलेगा।
  • यह गैर-पंजीकृत व्यक्तियों (Unregistered Persons - URPs) के लिए उपलब्ध होगा।

2. ENR-03 फॉर्म कैसे भरें?

  • राज्य (State) का चयन करें और PAN नंबर दर्ज करें, जिसे स्वतः सत्यापित किया जाएगा।
  • पंजीकरण का प्रकार (Type of Enrolment) चुनें और अपना व्यवसाय का पता (Business Address) दर्ज करें
  • मोबाइल नंबर डालें, जिस पर एक OTP भेजा जाएगा और इसे सत्यापित करें।

3. लॉगिन क्रेडेंशियल बनाएं

  • यूजरनेम (Username) और पासवर्ड (Password) सेट करें
  • सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद, 15-अंकों की Enrolment ID जनरेट होगी।
  • यह GSTIN के स्थान पर ई-वे बिल जनरेट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।

4. ई-वे बिल कैसे जनरेट करें?

  • पंजीकृत गैर-पंजीकृत व्यक्ति (URP) अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग कर ई-वे बिल पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • ‘Generate New’ विकल्प चुनें, जहां Enrolment ID स्वतः Supplier/Recipient के रूप में भर जाएगी
  • अन्य आवश्यक विवरण भरें और ई-वे बिल जनरेट करें

अतिरिक्त जानकारी और सहायता

  • अधिक जानकारी के लिए GST हेल्पडेस्क से संपर्क करें। Click Here-  Help Desk
  • विस्तृत प्रक्रिया के लिए यूजर गाइड यहां देखें:  ENR-03 उपयोगकर्ता मैनुअल

निष्कर्ष

फॉर्म ENR-03 की शुरुआत से अब गैर-पंजीकृत व्यापारी/व्यक्ति भी ई-वे बिल नियमों का अनुपालन कर सकेंगे और GST के दायरे में आए बिना भी वैध रूप से माल का परिवहन कर पाएंगे। इससे व्यापारिक सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा मिलेगा और ई-वे बिल प्रणाली में अधिक पारदर्शिता आएगी


Click Here - Advisory



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