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Thursday, 20 February 2025
Amendment to Section 107(6) of the CGST Act, 2017: Pre-Deposit Requirement for Penalty Appeals
Tuesday, 18 February 2025
GSTN ने झारखंड और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 15 फरवरी 2025 से बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण और दस्तावेज़ सत्यापन की सुविधा लागू की है
झारखंड और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण और दस्तावेज़ सत्यापन के बिना अब जीएसटी पंजीकरण जारी नहीं होगा। यदि आवेदनकर्ता को ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण की अनुमति नहीं मिलती है, तो उन्हें निर्धारित जीएसटी सुविधा केंद्र (GSK) पर जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और दस्तावेज़ सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) जारी की जाएगी, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
Advisory for Biometric-Based Aadhaar Authentication and Document Verification for GST Registration Applicants of Jharkhand and Andaman and Nicobar Islands.
GSTN ने झारखंड और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 15 फरवरी 2025 से बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण और दस्तावेज़ सत्यापन की सुविधा लागू की है। अब आवेदनकर्ताओं को पंजीकरण के दौरान OTP-आधारित प्रमाणीकरण या जीएसटी सुविधा केंद्र (GSK) पर जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और दस्तावेज़ सत्यापन कराना होगा। यदि GSK पर जाने की आवश्यकता हो, तो आवेदक को ईमेल में दिए गए लिंक से अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। सत्यापन के बाद ही ARN जारी किया जाएगा।
*बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण और दस्तावेज़ सत्यापन*
नियम 8 में संशोधन: अब डेटा विश्लेषण और जोखिम मानकों के आधार पर आवेदनकर्ता की पहचान की जाएगी। आवेदन के दौरान बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और दस्तावेज़ सत्यापन किया जाएगा।
( NN-26/2022 Dated-26.12.2022 , Notification No. 12/2024-CT dated 10.07.2024 w.e.f. yet to be notified. , Notification No. 04/2023-CT dated 31.03.2023. )
लागू क्षेत्र: यह सुविधा 15 फरवरी 2025 से झारखंड और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में शुरू की गई है।
प्रमाणीकरण प्रक्रिया: आवेदन करने के बाद, आवेदक को ईमेल में दो संभावित लिंक मिल सकते हैं:
(a) OTP-आधारित आधार प्रमाणीकरण लिंक – इसमें मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं।
(b) GSK पर अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक – इसमें आवेदक को निकटतम GST सुविधा केंद्र (GSK) पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए जाना होगा।
GSK अपॉइंटमेंट: यदि आवेदनकर्ता को GSK पर जाना आवश्यक है, तो उसे ईमेल में दिए गए लिंक के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी।
अपॉइंटमेंट बुकिंग: अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद, आवेदक को ईमेल के माध्यम से अपॉइंटमेंट की पुष्टि मिलेगी, जिसमें GSK का पता और समय दिया जाएगा।
GSK पर दस्तावेज़: अपॉइंटमेंट के दिन आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज साथ लाने होंगे:
(a) अपॉइंटमेंट की पुष्टि ईमेल (प्रिंट या डिजिटल कॉपी)
(b) ईमेल में दिया गया अधिकार क्षेत्र विवरण
(c) मूल आधार कार्ड और पैन कार्ड
(d) आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेज़
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण: GSK पर आवेदनकर्ता के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
ARN जेनरेशन: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और दस्तावेज़ सत्यापन पूरा होने के बाद ही Application Reference Number (ARN) जेनरेट होगा।
समय सीमा: आवेदक को अधिकतम अनुमत अवधि के भीतर अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, जो ईमेल में निर्दिष्ट होगी।
GSK संचालन: जीएसके के कार्य दिवस और समय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।
Monday, 17 February 2025
Advisory on Introduction of Form ENR-03 for Enrolment of Unregistered Dealers/Persons in e-Way Bill Portal for generating e-way Bill.
ई-वे बिल बनाने के लिए ई-वे बिल पोर्टल में अपंजीकृत डीलर/व्यक्तियों के नामांकन हेतु फॉर्म ईएनआर-03 की शुरूआत पर सलाह।
ई-वे बिल पोर्टल पर अनरजिस्टर्ड डीलरों/व्यक्तियों के लिए फॉर्म ENR-03 की शुरुआत
GSTN ने ई-वे बिल (EWB) प्रणाली में Form ENR-03 पेश किया है, जिससे गैर-पंजीकृत व्यापारियों/व्यक्तियों (Unregistered Dealers/Persons) को ई-वे बिल बनाने की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा 11 फरवरी 2025 से प्रभावी हो गई है और इसे अधिसूचना संख्या 12/2024, दिनांक 10 जुलाई 2024 के तहत लागू किया गया है।
Click Here Download Notification---- NN-12/2024-Central Tax
अब, ऐसे व्यापारी या व्यक्ति जो GST के तहत पंजीकृत नहीं हैं लेकिन माल का परिवहन कर रहे हैं, वे ई-वे बिल पोर्टल पर पंजीकरण (Enrolment) कर सकते हैं और एक विशिष्ट Enrolment ID प्राप्त कर सकते हैं, जिसे GSTIN के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है।
ENR-03 पंजीकरण प्रक्रिया – चरण दर चरण गाइड
1. ENR-03 तक कैसे पहुंचें? Link- ewaybillgst.gov.in
- "पंजीकरण (Registration)" टैब के अंतर्गत ई-वे बिल पोर्टल पर ENR-03 विकल्प मिलेगा।
- यह गैर-पंजीकृत व्यक्तियों (Unregistered Persons - URPs) के लिए उपलब्ध होगा।
2. ENR-03 फॉर्म कैसे भरें?
- राज्य (State) का चयन करें और PAN नंबर दर्ज करें, जिसे स्वतः सत्यापित किया जाएगा।
- पंजीकरण का प्रकार (Type of Enrolment) चुनें और अपना व्यवसाय का पता (Business Address) दर्ज करें।
- मोबाइल नंबर डालें, जिस पर एक OTP भेजा जाएगा और इसे सत्यापित करें।
3. लॉगिन क्रेडेंशियल बनाएं
- यूजरनेम (Username) और पासवर्ड (Password) सेट करें।
- सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद, 15-अंकों की Enrolment ID जनरेट होगी।
- यह GSTIN के स्थान पर ई-वे बिल जनरेट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।
4. ई-वे बिल कैसे जनरेट करें?
- पंजीकृत गैर-पंजीकृत व्यक्ति (URP) अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग कर ई-वे बिल पोर्टल पर लॉगिन करें।
- ‘Generate New’ विकल्प चुनें, जहां Enrolment ID स्वतः Supplier/Recipient के रूप में भर जाएगी।
- अन्य आवश्यक विवरण भरें और ई-वे बिल जनरेट करें।
अतिरिक्त जानकारी और सहायता
- अधिक जानकारी के लिए GST हेल्पडेस्क से संपर्क करें। Click Here- Help Desk
- विस्तृत प्रक्रिया के लिए यूजर गाइड यहां देखें: ENR-03 उपयोगकर्ता मैनुअल
निष्कर्ष
फॉर्म ENR-03 की शुरुआत से अब गैर-पंजीकृत व्यापारी/व्यक्ति भी ई-वे बिल नियमों का अनुपालन कर सकेंगे और GST के दायरे में आए बिना भी वैध रूप से माल का परिवहन कर पाएंगे। इससे व्यापारिक सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा मिलेगा और ई-वे बिल प्रणाली में अधिक पारदर्शिता आएगी।
Click Here - Advisory
Saturday, 15 February 2025
CBIC Circular 247 Dated 14th Feb, 2025 Clarifications on GST Rates and Classification for Pepper, Raisins, Ready-to-Eat Popcorn, AAC Blocks, and Utility Vehicles Based on 55th GST Council Meeting Recommendations
Click here to Download-👉👉👉 Circular No-247/04/2025-GST 👆👆👆👆👆
CBIC सर्कुलर 247 दिनांक 14 फरवरी 2025 का कानूनी आधार
(सीजीएसटी अधिनियम, 2017, आईजीएसटी अधिनियम, 2017 और जीएसटी टैरिफ अधिसूचनाओं के अनुसार)
1. काली मिर्च (Pepper) और किशमिश (Raisins) – कानूनी आधार
A. काली मिर्च (HSN 0904)
✅ संबंधित कानून: अधिसूचना संख्या 1/2017 - केंद्रीय कर (दर), 28 जून 2017, संशोधित।
✅ जीएसटी टैरिफ में प्रविष्टि:
- अनुसूची I (5% जीएसटी): HSN 0904 के तहत काली मिर्च (Black Pepper) को मसाले के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
✅ सर्कुलर 247/2025 में स्पष्टता: - यदि काली मिर्च को केवल सफाई या ग्रेडिंग जैसे हल्के प्रसंस्करण से गुजारा जाता है, तो इसका HSN कोड या 5% जीएसटी दर नहीं बदलेगी।
B. किशमिश (HSN 0806)
✅ संबंधित कानून: अधिसूचना संख्या 1/2017 - केंद्रीय कर (दर), अनुसूची I (5% जीएसटी)।
✅ कानूनी आधार:
- HSN 0806 के अंतर्गत सभी प्रकार की सूखी फलियां (ड्राई फ्रूट्स), जिसमें किशमिश शामिल है, पर 5% जीएसटी लागू होगा।
✅ सर्कुलर 247/2025 में स्पष्टता: - गोल्डन, ब्लैक और ब्राउन किशमिश की सभी किस्में 5% जीएसटी के अंतर्गत आएंगी, भले ही हल्का प्रसंस्करण (जैसे खाद्य तेल की कोटिंग) किया गया हो।
2. रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न (Ready-to-Eat Popcorn) – कानूनी आधार
✅ संबंधित कानून: अधिसूचना संख्या 1/2017 - केंद्रीय कर (दर), संशोधित।
✅ वर्गीकरण: HSN 1904 में "अनाज को भूनकर या फुलाकर तैयार किए गए खाद्य पदार्थ" शामिल हैं।
✅ जीएसटी दरें निर्धारित:
- अनुसूची III (18% जीएसटी) - प्रविष्टि संख्या 15: ब्रांडेड और पैक किए गए रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर लागू।
- अनुसूची I (5% जीएसटी) - प्रविष्टि संख्या 59: बल्क और अनब्रांडेड अनाज/कृषि उत्पादों की बिक्री पर लागू।
✅ अदालती निर्णय:
- इन रे एग्रो टेक फूड्स लिमिटेड (GST AAR तेलंगाना):
- निर्णय में कहा गया कि रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न HSN 1904 में आता है और 18% जीएसटी लगेगा।
✅ सर्कुलर 247/2025 में स्पष्टता:
- पैकेज्ड और ब्रांडेड रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न – 18% जीएसटी।
- बल्क, अनब्रांडेड पॉपकॉर्न – 5% जीएसटी, खाद्य अनाज उत्पादों के साथ संरेखित।
3. AAC ब्लॉक्स (Autoclaved Aerated Concrete Blocks) – कानूनी आधार
✅ संबंधित कानून: अधिसूचना संख्या 1/2017 - केंद्रीय कर (दर), संशोधित।
✅ वर्गीकरण:
- पहले कुछ व्यापारी AAC ब्लॉक्स को HSN 2523 (सीमेंट, 5% जीएसटी) के तहत वर्गीकृत कर रहे थे।
✅ सर्कुलर 247/2025 में स्पष्टता: - AAC ब्लॉक्स को HSN 6810 (सीमेंट, कंक्रीट या कृत्रिम पत्थर की वस्तुएं) में वर्गीकृत किया जाएगा।
- 18% जीएसटी अधिसूचना संख्या 1/2017 के अनुसार लागू होगा।
4. यूटिलिटी वाहन (Utility Vehicles) – कानूनी आधार
✅ संबंधित कानून:
- अधिसूचना संख्या 1/2017 - केंद्रीय कर (दर), संशोधित।
- क्षतिपूर्ति उपकर अधिसूचना संख्या 1/2017-Compensation Cess (Rate)।
✅ सर्कुलर 247/2025 में नई परिभाषा:
- एक "यूटिलिटी व्हीकल" उसे माना जाएगा जो निम्नलिखित तीन शर्तों को पूरा करता है:
- इंजन क्षमता: 1,500 सीसी या अधिक।
- ग्राउंड क्लीयरेंस: 170 मिमी या अधिक (अनलोडेड स्थिति में)।
- ऑफ-रोड या मल्टी-टेरेन उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया।
✅ लागू कर:
- जीएसटी: 28% (अधिसूचना संख्या 1/2017 - अनुसूची IV)।
- क्षतिपूर्ति उपकर: 22% (SUVs के समान, अधिसूचना संख्या 1/2017 के अनुसार)।
✅ कानूनी न्यायिक निर्णय:
- महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड बनाम जीएसटी आयुक्त (2023):
- ट्रिब्यूनल ने निर्णय दिया कि यदि कोई वाहन विशेष इंजन क्षमता और ग्राउंड क्लीयरेंस मानकों को पूरा करता है, तो उसे एसयूवी/यूटिलिटी वाहन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
✅ सर्कुलर 247/2025 में स्पष्टता:
- अब सभी यूटिलिटी वाहन जो इन मानकों को पूरा करते हैं, उन पर 28% जीएसटी + 22% उपकर लागू होगा।
CBIC सर्कुलर 247/2025 का कानूनी सारांश
वस्तु | HSN कोड | जीएसटी दर | कानूनी आधार |
---|---|---|---|
काली मिर्च (Pepper) | 0904 | 5% | अधिसूचना 1/2017, अनुसूची I |
किशमिश (Raisins) | 0806 | 5% | अधिसूचना 1/2017, अनुसूची I |
रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न (ब्रांडेड, पैक) | 1904 | 18% | इन रे एग्रो टेक फूड्स लिमिटेड (GST AAR तेलंगाना), अधिसूचना 1/2017 |
अनब्रांडेड, बल्क पॉपकॉर्न | 1904 | 5% | अधिसूचना 1/2017, अनुसूची I |
AAC ब्लॉक्स | 6810 | 18% | अधिसूचना 1/2017 |
यूटिलिटी वाहन (≥1,500cc, ≥170mm ग्राउंड क्लीयरेंस) | विभिन्न | 28% जीएसटी + 22% उपकर | क्षतिपूर्ति उपकर अधिसूचना 1/2017, ट्रिब्यूनल निर्णय (महिंद्रा केस, 2023) |
CBIC Circular No. 247 dated 14th February 2025 based on relevant sections of the CGST Act, 2017, IGST Act, 2017, and GST tariff notifications:
1. Pepper & Raisins – Legal Backing
A. Black Pepper (HSN 0904)
- Relevant Law: Notification No. 1/2017-Central Tax (Rate), dated 28th June 2017, as amended.
- Entry in GST Tariff:
- Schedule I (5% GST) – Covers spices including Black Pepper under HSN 0904.
- Clarification in Circular 247/2025: Confirms that minor processing (cleaning, grading) does not change the classification under HSN 0904.
B. Raisins (HSN 0806)
- Relevant Law: Notification No. 1/2017-Central Tax (Rate), Schedule I (5% GST).
- Legal Basis:
- Dried fruits, including raisins, fall under HSN 0806 and are taxed at 5% GST.
- The circular clarifies that golden, black, and brown raisins remain in the same category, even if minor processing (like coating with edible oil) is done.
2. Ready-to-Eat Popcorn – Legal Backing
- Relevant Law: Notification No. 1/2017-Central Tax (Rate), as amended.
- Classification: HSN 1904 covers “Prepared foods obtained by swelling or roasting of cereals.”
- Tax Rates Defined:
- Entry No. 15 of Schedule III (18% GST): Applies to branded and packaged Ready-to-Eat Popcorn.
- Entry No. 59 of Schedule I (5% GST): Covers unbranded and bulk sale of food grains/cereal-based products.
- Court Rulings:
- The AAAR (Appellate Authority for Advance Ruling), In re Agro Tech Foods Limited (GST AAR Telangana)
ruled that Ready-to-Eat Popcorn falls under HSN 1904 and attracts 18% GST.
- The AAAR (Appellate Authority for Advance Ruling), In re Agro Tech Foods Limited (GST AAR Telangana)
- Clarification in Circular 247/2025:
- Confirms 18% GST for packaged, branded popcorn.
- Bulk, unbranded popcorn remains at 5% GST, aligning with food grain-based products.
3. AAC Blocks (Autoclaved Aerated Concrete Blocks) – Legal Backing
- Relevant Law: Notification No. 1/2017-Central Tax (Rate), as amended.
- Classification:
- Earlier, some traders misclassified AAC Blocks under HSN 2523 (Cement, taxed at 5%).
- Clarification in Circular 247/2025:
- AAC Blocks fall under HSN 6810 (Articles of Cement, Concrete, or Artificial Stone).
- Notification 1/2017 applies
4. Utility Vehicles – Legal Backing
- Relevant Law: Notification No. 1/2017-Central Tax (Rate), as amended & Compensation Cess Notification No. 1/2017-Compensation Cess (Rate).
- New Definition Introduced in Circular 247/2025:
- A Utility Vehicle is classified as one that meets all three conditions:
- Engine capacity of 1,500 cc or more.
- Ground clearance of 170 mm or more (unladen condition).
- Designed for off-road or multi-terrain use.
- A Utility Vehicle is classified as one that meets all three conditions:
- Tax Rates Applicable:
- GST: 28% (Schedule IV of Notification No. 1/2017-Central Tax (Rate)).
- Compensation Cess: 22% (same as SUVs, per Compensation Cess Notification No. 1/2017).
- Legal Justification:
- In Mahindra & Mahindra Ltd. v. Commissioner of GST (2023), the tribunal ruled that vehicles meeting specific engine and ground clearance conditions should be treated as SUVs/Utility Vehicles for GST classification.
- Clarification in Circular 247/2025:
- Eliminates disputes on vehicle classification, ensuring that all utility vehicles matching the criteria attract 28% GST + 22% Cess.
Summary of Legal Support in Circular No. 247/2025
Item | HSN Code | GST Rate | Legal Basis |
---|---|---|---|
Black Pepper __________ |
0904 ______ |
5% ____ |
Notification 1/2017, Schedule I ___________ |
Raisins __________ |
0806 ______ |
5% ____ |
Notification 1/2017, Schedule I ___________ |
Ready-to-Eat Popcorn (Branded, Packaged) __________ |
1904 ______ |
18% ____ |
In re Agro Tech Foods Limited (GST AAR Telangana), Notification 1/2017 ___________ |
Bulk, Unbranded Popcorn __________ |
1904 ______ |
5% ____ |
Notification 1/2017, Schedule I ___________ |
AAC Blocks __________ |
6810 ______ |
18% ____ |
Notification 1/2017 ___________ |
Utility Vehicles (≥1,500 cc, ≥170 mm ground clearance) | Various | 28% GST + 22% Cess | Compensation Cess Notification 1/2017, Tribunal Ruling (Mahindra Case, 2023) |