उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश
जीएसटी-SEC 16(4)
माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने धारा 16(4) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिका स्वीकार कर ली है।
केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 के 16(4) और नोटिस जारी किए हैं।
याचिका पर माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं श्री न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई की।
याचिका को स्वीकार करते हुए, माननीय न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि निर्णय प्राधिकारी द्वारा मामले में आगे की सभी कार्यवाही याचिका के परिणाम के अधीन होगी।
याचिकाकर्ता के मामले पर
नितिन अग्रवाल एडवोकेट के साथ एडवोकेट राजीव नेमा ने पक्ष रखा।
केस का शीर्षक: सिया ट्रेडर्स, (राहतगढ़, जिला सागर) बनाम भारत गणराज्य संघ
डब्ल्यू.पी.
क्रमांक 27344/2023
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