जहां प्री-GST अवधि के दौरान आईटीसी का टर्नओवर के लिए प्रतिशत 0% था और पोस्ट-GST अवधि के दौरान 5.92% था और जहां ऐसा अतिरिक्त आईटीसी खरीदारों को नहीं दिया गया था, उस स्थिति में उत्तरदाता को मूल्य में समरूप छूट के रूप में आईटीसी का अतिरिक्त लाभ देने के लिए निर्देश दिए गए।
यह बयान नेशनल एंटी-प्रोफिटियरिंग अथॉरिटी द्वारा दी गई फैसले से संबंधित है जो जंकी प्रसाद पांडे व. मध्य प्रदेश हाउसिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड मामले में लिया गया था। अधिकृत ने निर्णय दिया कि जब कोई व्यक्ति प्री-GST अवधि के दौरान आईटीसी का टर्नओवर के लिए कोई भी प्रतिशत नहीं था और पोस्ट-GST अवधि के दौरान 5.92% था, और ऐसा अतिरिक्त आईटीसी खरीदारों को नहीं दिया गया था, तो उत्तरदाता को मूल्य में समरूप छूट के रूप में आईटीसी का अतिरिक्त लाभ देने के लिए निर्देश दिए गए।
In this case, the National Anti-Profiteering Authority directed the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board to pass on the benefit of additional Input Tax Credit (ITC) to buyers by reducing the prices of goods sold. The Authority found that during the pre-GST period, the ITC as a percentage of turnover was 0%, while during the post-GST period, it was 5.92%. However, the additional ITC benefit was not passed on to the buyers, and therefore, the Authority directed the Board to reduce the prices of goods sold to the extent of the additional ITC benefit received. The case number is 78/2022, and the decision was made on September 30, 2022.
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