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GST सर्कुलर 245/02/2025
GST काउंसिल की 55वीं बैठक (21 दिसंबर 2024) में विभिन्न सेवाओं पर GST की व्याख्या की गई। यह सर्कुलर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को स्पष्ट करता है। नीचे बिंदुवार (point-by-point) विस्तृत व्याख्या दी गई है!
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1. बैंकों और NBFCs द्वारा लगाए गए दंड शुल्क (Penal Charges) पर GST नहीं लगेगा
पृष्ठभूमि:
RBI के निर्देश (दिनांक 18.08.2023) के अनुसार, बैंकों और NBFCs को दंड ब्याज (Penal Interest) के स्थान पर दंड शुल्क (Penal Charges) लागू करने का निर्देश दिया गया था, जो 01.01.2024 से प्रभावी है।
इसका उद्देश्य उधारकर्ताओं (Borrowers) में क्रेडिट अनुशासन (Credit Discipline) बनाए रखना है।
स्पष्टीकरण:
कुछ GST अधिकारियों ने दंड शुल्क को "किसी कार्य को सहन करने की सेवा" मानते हुए इस पर GST लगाने की बात कही।
GST सर्कुलर 178/10/2022 के अनुसार, दंड शुल्क किसी सेवा का प्रतिफल (Consideration) नहीं बल्कि अनुशासन बनाए रखने का उपाय है।
निष्कर्ष: RBI के निर्देशानुसार लिए गए दंड शुल्क पर कोई GST लागू नहीं होगा।
2. ₹2000 तक के लेन-देन पर Payment Aggregators (PAs) को GST छूट मिलेगी
पृष्ठभूमि:
Notification No. 12/2017-CTR के Sl. No. 34 के तहत, ₹2000 तक के कार्ड भुगतान पर Acquiring Banks को GST छूट दी गई थी।
प्रश्न: क्या Payment Aggregators (PAs) भी "Acquiring Bank" माने जाएंगे?
स्पष्टीकरण:
PAs ऑनलाइन भुगतान की सुविधा देते हैं लेकिन बैंकिंग संचालन नहीं संभालते।
RBI के 17.03.2020 के दिशानिर्देशों के अनुसार, PAs व्यापारी (Merchants) को अंतिम भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
निष्कर्ष: RBI द्वारा विनियमित PAs भी "Acquiring Bank" की श्रेणी में आएंगे और ₹2000 तक के लेन-देन पर GST से छूट मिलेगी।
अपवाद: Payment Gateways (PGs) को यह छूट नहीं मिलेगी क्योंकि वे केवल तकनीकी प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं।
3. सरकारी संस्थाओं द्वारा अनुसंधान एवं विकास (R&D) सेवाओं पर GST छूट
पृष्ठभूमि:
10.10.2024 से, सरकारी संस्थाओं, अनुसंधान संघों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों आदि द्वारा दी गई अनुसंधान एवं विकास (R&D) सेवाओं को GST से छूट दी गई थी।
Notification No. 08/2024-CT(Rate) (08.10.2024) के माध्यम से यह छूट लागू हुई।
स्पष्टीकरण:
01.07.2017 – 09.10.2024 तक, कुछ मामलों में R&D सेवाओं पर GST लगाया गया था।
निष्कर्ष: इस अवधि में भुगतान किए गए GST को "As Is Where Is" आधार पर नियमित किया जाएगा।
4. NSDC द्वारा अनुमोदित स्किलिंग सेवाओं पर GST छूट बहाल की गई
पृष्ठभूमि:
पहले National Skill Development Corporation (NSDC) द्वारा अनुमोदित ट्रेनिंग पार्टनर्स को GST से छूट दी गई थी।
लेकिन 10.10.2024 को यह छूट समाप्त कर दी गई और केवल NCVET द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को ही छूट दी गई।
स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय ने कहा कि इससे स्किलिंग सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
स्पष्टीकरण:
NSDC-अनुमोदित संस्थानों के लिए GST छूट 16.01.2025 से बहाल की गई (Notification No. 06/2025-CT(Rate))।
10.10.2024 – 15.01.2025 के बीच भुगतान किया गया GST नियमित किया जाएगा।
5. MCD मुख्यालय के लिए दी गई सुविधा प्रबंधन सेवाओं पर GST लगेगा
पृष्ठभूमि:
MCD अपने कार्यालयों की सफाई, मरम्मत और बागवानी जैसी सेवाएँ लेता है।
प्रश्न: क्या ये सेवाएँ Notification No. 12/2017-CTR के Sl. No. 3A के तहत GST मुक्त हैं?
स्पष्टीकरण:
यह छूट केवल उन सेवाओं के लिए उपलब्ध है जो संविधान के अनुच्छेद 243W के तहत नगरपालिकाओं के कार्यों से संबंधित हैं।
कार्यालय की सफाई और रखरखाव इसमें शामिल नहीं है।
निष्कर्ष: MCD मुख्यालय द्वारा ली जाने वाली इन सेवाओं पर GST लगेगा।
6. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) "स्थानीय प्राधिकरण (Local Authority)" नहीं है
पृष्ठभूमि:
DDA ने यह स्पष्टीकरण मांगा कि क्या वह "Local Authority" मानी जाएगी।
यदि हां, तो इससे GST और RCM (Reverse Charge Mechanism) पर प्रभाव पड़ता।
स्पष्टीकरण:
DDA "Local Authority" की परिभाषा में नहीं आता क्योंकि:
यह कोई निर्वाचित स्व-शासन निकाय (Self-Governing Body) नहीं है।
इसे नगरपालिका कोष (Municipal Fund) या स्थानीय निधि का नियंत्रण प्राप्त नहीं है।
निष्कर्ष: DDA को GST के तहत Local Authority नहीं माना जाएगा।
7. वाणिज्यिक संपत्ति (Commercial Property) के किराये पर RCM में संशोधन
पृष्ठभूमि:
10.10.2024 से, यदि कोई अपंजीकृत व्यक्ति किसी पंजीकृत व्यक्ति को वाणिज्यिक संपत्ति किराए पर देता है, तो यह RCM (Reverse Charge) के तहत आएगा।
इसमें Composition Taxpayers भी शामिल थे।
स्पष्टीकरण:
16.01.2025 से Composition Taxpayers को RCM से बाहर रखा गया।
10.10.2024 – 15.01.2025 के बीच भुगतान किया गया GST नियमित किया जाएगा।
8. विद्युत (Electricity) ट्रांसमिशन/डिस्ट्रीब्यूशन सेवाओं पर GST छूट
पृष्ठभूमि:
मीटर किराया, मीटर टेस्टिंग, शिफ्टिंग, डुप्लिकेट बिल आदि सेवाओं को 10.10.2024 से GST से छूट दी गई।
स्पष्टीकरण:
10.10.2024 – 15.01.2025 के बीच भुगतान किया गया GST नियमित किया जाएगा।
9. गोएथे इंस्टीट्यूट/मैक्समूलर भवन पर GST नियमित किया गया
पृष्ठभूमि:
गोएथे इंस्टीट्यूट/मैक्समूलर भवन जर्मन भाषा और संस्कृति का प्रशिक्षण देते हैं।
01.04.2023 से पहले, उन्होंने GST नहीं लिया क्योंकि वे इसे छूट प्राप्त मानते थे।
स्पष्टीकरण:
01.07.2017 – 31.03.2023 के दौरान भुगतान किए गए GST को नियमित किया जाएगा।
निष्कर्ष
✅ GST छूट:
बैंक/NBFC दंड शुल्क
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