This notification, No. 08/2025 – CENTRAL TAX dated January 23, 2025, introduces the following key provisions under the CGST Act, 2017:
Waiver of Late Fee:
- The Central Government has waived the late fee under Section 47 of the CGST Act for delayed filing of FORM GSTR-9C (reconciliation statement) for the financial years 2017-18 to 2022-23.
- This waiver applies only to the portion of the late fee exceeding the prescribed late fee under Section 47, provided the reconciliation statement is filed on or before March 31, 2025.
Class of Persons:
- The waiver is applicable to registered persons required to file the reconciliation statement in FORM GSTR-9C along with the annual return in FORM GSTR-9, but who failed to do so at the time of filing the annual return.
Non-Refundable Provision:
- Late fees already paid for delayed filing of FORM GSTR-9C will not be refunded, even if they exceed the amount payable under Section 47.
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यह अधिसूचना क्या कहती है?
वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक अगर किसी पंजीकृत व्यक्ति ने वार्षिक रिटर्न (FORM GSTR-9) दाखिल किया है, लेकिन साथ में FORM GSTR-9C ( पुनर्मिलान विवरण) समय पर दाखिल नहीं किया, तो लेट फीस (Section 47 के तहत) को माफ किया गया है।
इसे उदाहरण से समझें:
मान लीजिए:
- आप एक पंजीकृत करदाता हैं और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए FORM GSTR-9 दाखिल कर दिया था, लेकिन FORM GSTR-9C समय पर दाखिल नहीं कर सके।
- नियम के अनुसार, आपको FORM GSTR-9 और FORM GSTR-9C दोनों एक साथ जमा करने थे।
- देर से GSTR-9C दाखिल करने पर आप पर लेट फीस लगाई गई।
क्या फायदा मिलेगा?
- अगर आप अभी FORM GSTR-9C 31 मार्च 2025 तक जमा कर देते हैं, तो आपकी लेट फीस माफ कर दी जाएगी।
- लेकिन अगर आपने पहले से लेट फीस का भुगतान कर दिया है, तो उसका रिफंड नहीं मिलेगा।
उदाहरण:
स्थिति 1:
- आपने GSTR-9 समय पर दाखिल किया और GSTR-9C देरी से, लेकिन लेट फीस अभी तक जमा नहीं की।
- अब, आप 31 मार्च 2025 से पहले GSTR-9C दाखिल करेंगे तो लेट फीस माफ कर दी जाएगी।
स्थिति 2:
- आपने GSTR-9C देरी से दाखिल करने के लिए ₹10,000 की लेट फीस पहले ही जमा कर दी।
- इस अधिसूचना के अनुसार, आपको पहले से जमा की गई ₹10,000 की फीस का रिफंड नहीं मिलेगा।
मुख्य बात:
- 31 मार्च 2025 तक GSTR-9C दाखिल करने पर लेट फीस में राहत दी गई है।
- पहले से भुगतान की गई लेट फीस वापस नहीं होगी।
- यह छूट केवल उन्हीं वित्तीय वर्षों के लिए है जिनका उल्लेख किया गया है: 2017-18 से 2022-23।
इससे किसे लाभ होगा?
- यह उन व्यापारियों और पंजीकृत व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो GSTR-9C समय पर नहीं दाखिल कर सके थे और लेट फीस के कारण परेशान थे।
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