CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने फर्जी और धोखाधड़ीपूर्ण समन (Summons) के सम्बंध मे Press Release किया है ।
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फर्जी समन का मामला:
वसूली करने के लिए भ्रस्ट Officer व धोखेबाज व्यक्तियों ने नकली समन तैयार करके करदाताओं को भेजने का काम किया है। ये समन ऐसे करदाताओं को भेजे जा रहे हैं जो डीजीजीआई (GST खुफिया निदेशालय) या सीजीएसटी (CGST) अधिकारियों द्वारा जांच के दायरे में हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते।फर्जी DIN (डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर):
- इन नकली समन में विभाग का लोगो और DIN नंबर शामिल होता है, जिससे यह असली जैसा दिखता है।
- हालांकि, ये DIN नंबर नकली होते हैं और धोखेबाज इन्हें दस्तावेज़ को असली जैसा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
सत्यापन की सुविधा:
करदाता किसी भी समन, पत्र, या नोटिस की प्रामाणिकता को आसानी से सत्यापित कर सकते हैं।- CBIC की वेबसाइट पर ‘VERIFY CBIC-DIN’ विंडो उपलब्ध है।
- लिंक: https://esanchar.cbic.gov.in/DIN/DINSearch
- DIN नंबर दर्ज करके आप यह जांच सकते हैं कि दस्तावेज़ असली है या नकली।
धोखाधड़ी पाए जाने पर क्या करें:
- यदि DIN सत्यापन के बाद समन, पत्र, या नोटिस फर्जी पाया जाता है, तो तुरंत संबंधित DGGI या CGST कार्यालय को रिपोर्ट करें।
- यह रिपोर्टिंग अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने में मदद करेगी।
सीबीआईसी का सर्कुलर:
- CBIC सर्कुलर नंबर 122/41/2019-GST (दिनांक 5 नवंबर 2019) के अनुसार,
- CBIC के किसी भी अधिकारी द्वारा भेजे गए सभी संचार में DIN का उल्लेख अनिवार्य है।
- यह सुनिश्चित करता है कि सभी दस्तावेज़ प्रामाणिक और ट्रैक किए जा सकें।
करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी:
धोखाधड़ी से बचाव:
किसी भी आधिकारिक दस्तावेज़ को सत्यापित करना आपको धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाता है।सुनिश्चित करें कि आप सही कार्रवाई करें:
केवल असली दस्तावेज़ों का जवाब दें और फर्जी दस्तावेज़ों को नजरअंदाज करें। इससे अनावश्यक कानूनी समस्याएं नहीं होंगी।धोखेबाजों पर कार्रवाई में मदद करें:
नकली दस्तावेज़ों की रिपोर्टिंग से फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है।
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