Search Box

Saturday, 26 April 2025

केंद्र सरकार ने लग्जरी वस्तुओं पर TCS लागू किया

Government ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206C(1F)(ii) के तहत एक नई अधिसूचना जारी की है।
22 अप्रैल 2025 से, कुछ विशिष्ट लग्जरी वस्तुओं की बिक्री पर स्रोत पर कर (TCS) लागू कर दिया गया है, यदि एकल खरीदारी का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक हो।
किन वस्तुओं पर लगेगा TCS?
कलाई घड़ियाँ (Rolex, Omega आदि)
कला वस्तुएं (पेंटिंग, मूर्तियां, एंटीक पीस)
कलेक्टिबल आइटम (दुर्लभ सिक्के, पुराने डाक टिकट)
नावें और हेलीकॉप्टर (यॉट, कैनो आदि)
हाई-एंड धूप के चश्मे
डिजाइनर बैग व पर्स
लग्जरी जूते
स्पोर्ट्स गियर (गोल्फ किट, स्कीइंग उपकरण)
प्रीमियम होम थिएटर सिस्टम
घोड़े (पोलो/घुड़दौड़ हेतु)


मुख्य बातें:
TCS खरीदार से वसूला जाएगा, जिसे विक्रेता सरकार को जमा करेगा।
खरीदार इस TCS को अपनी आयकर रिटर्न (ITR) में समायोजित कर सकते हैं।

लागू तिथि: 22 अप्रैल 2025 से।


सरकार का उद्देश्य:
काले धन पर रोक लगाना
बड़े लेनदेन में पारदर्शिता लाना
कर संग्रह में वृद्धि करना

खास सलाह:
बिल और TCS प्रमाण पत्र सुरक्षित रखें और ITR में दावा करना न भूलें।
जानकारी के लिए अपने टैक्स कंसलटेंट से संपर्क करें।
Regard
Adv Sarfaraj Ansari

No comments: