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Saturday, 26 April 2025

CBIC notifies GSTAT(Procedure) Rules, 2025

CBIC ने 24 अप्रैल 2025 को GSTAT (Procedure) Rules, 2025 को अधिसूचित किया है। यह नियम GST Appellate Tribunal (GSTAT) की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए बनाए गए हैं। 

GSTAT (Procedure) Rules, 2025 
1. उद्देश्य और प्रारंभ
इन नियमों का उद्देश्य GST Appellate Tribunal (GSTAT) की प्रक्रिया, कार्यप्रणाली और अपील संबंधी व्यवस्थाओं को तय करना है।
ये नियम 24 अप्रैल 2025 से लागू माने जाएंगे।
2. अपील की फाइलिंग
अपील GSTN Portal (GSTAT Module) के ज़रिए ऑनलाइन ही फाइल की जाएगी।
अपील एक निर्धारित फॉर्मेट में दाखिल करनी होगी जिसमें सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
अपील के साथ प्रमाणित प्रतियां (certified copies) लगाना अनिवार्य है।
3. कार्यप्रणाली और सुनवाई का समय
GSTAT की बैठकों का समय आम तौर पर:
सुबह: 10:30 बजे – 1:30 बजे
दोपहर: 2:30 बजे – 4:30 बजे
कार्यालय का समय: सुबह 9:30 बजे – शाम 6:00 बजे
4. Bench का गठन और कार्य
GSTAT में Principal Bench और State Benches दोनों होंगे।
प्रत्येक Bench में Judicial और Technical Members होंगे।
सुनवाई की प्रक्रिया न्यायोचित और समयबद्ध होगी।
5. Registrar की भूमिकाएं
अपीलों का पंजीकरण, दस्तावेज़ों की छानबीन, सुनवाई के लिए सूची तैयार करना आदि कार्य Registrar की ज़िम्मेदारी है।
6. सुनवाई और आदेश
अपीलकर्ता और प्रतिवादी दोनों को सुनने का पूरा अवसर दिया जाएगा।
सुनवाई में यदि कोई पक्ष उपस्थित नहीं होता तो Tribunal अपने विवेक से एकतरफा निर्णय ले सकता है।
आदेश पर हस्ताक्षर और तारीख़ दर्ज करना अनिवार्य है।
7. अन्य प्रावधान
अतिरिक्त दस्तावेज या साक्ष्य केवल विशेष परिस्थितियों में स्वीकार किए जाएंगे।
भाषा: दस्तावेज अंग्रेज़ी में होने चाहिए या प्रमाणिक अनुवाद के साथ दाखिल करें।
हर अपील के साथ संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रति जरूरी होगी।

GSTAT (Procedure) Rules, 2025 के कुछ  नियमों (Rules) को अध्याय अनुसार प्रस्तुत किया गया है:

अध्याय I – प्रारंभिक (Preliminary)
Rule 1: संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
नियमों को “Goods and Services Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 2025” कहा जाएगा।
ये नियम 24 अप्रैल 2025 से लागू माने जाएंगे।

Rule 2: परिभाषाएँ
इसमें “Appellate Tribunal”, “Authorised Representative”, “GSTAT Portal”, “Principal Bench”, “Certified Copy” आदि की परिभाषाएँ दी गई हैं।

अध्याय II – प्रशासनिक प्रावधान
Rule 14: समय विस्तार की शक्ति
Tribunal, उचित कारण होने पर किसी भी प्रक्रिया में निर्धारित समय को बढ़ा सकता है।

Rule 15: रजिस्ट्रार की शक्तियाँ और कार्य
अपीलों का पंजीकरण, नोटिस जारी करना, दस्तावेज़ों का निरीक्षण, रिकॉर्ड बनाना आदि रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है।

Rule 16: स्थगन (Adjournment)
सामान्यतः स्थगन संबंधित बेंच के समक्ष किया जाएगा, पर विशेष स्थिति में रजिस्ट्रार स्थगन दे सकता है।

Rule 17: अध्यक्ष की शक्तियों का हस्तांतरण
अध्यक्ष कुछ कार्य उपाध्यक्ष या अन्य रजिस्ट्रार/अधिकारियों को सौंप सकते हैं।

अध्याय III – अपीलों की स्थापना
Rule 18: अपील दाखिल करना
अपील केवल GSTAT Portal पर ऑनलाइन की जाएगी।
अपील स्पष्ट पैराग्राफों में होनी चाहिए, जिसमें पक्षकारों का नाम, पता, GSTIN आदि हो।
एक ही आदेश के खिलाफ एक अपील पर्याप्त है। संयुक्त अपील मान्य नहीं है।

Rule 19: अपील प्रस्तुत करने की तारीख
रजिस्ट्रार अपील फॉर्म पर प्रस्तुत करने की तिथि अंकित करेगा।

अध्याय IV – कारण सूची (Cause List)
Rule 38: दैनिक कारण सूची तैयार करना
प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में अगली दिन की सूची जारी की जाएगी।
प्राथमिकता: आदेश का उच्चारण, स्पष्टीकरण, प्रवेश आदि।

अध्याय V – नोटिस और संचार
Rule 40: नोटिस की सेवा
नोटिस GSTAT Portal व Section 169 के अनुसार भेजे जाएंगे।

अध्याय VI – दस्तावेजों की जांच
Rule 67: निरीक्षण हेतु आवेदन
रिकॉर्ड निरीक्षण हेतु ₹5000 शुल्क के साथ आवेदन देना होगा।

अध्याय VII – रजिस्टरों का रख-रखाव
Rule 59: रजिस्टरों की सूची
तीन प्रकार के रजिस्टर होंगे:
बिना नंबर वाली अपीलें (GSTAT-CDR-03)
अपीलें और याचिकाएं (GSTAT-CDR-04)
मध्यवर्ती आवेदन (GSTAT-CDR-05)

अध्याय X – शपथपत्र (Affidavits)
Rules 78–83:
शपथपत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए।
अशिक्षित या दृष्टिहीन व्यक्ति की स्थिति में विशेष प्रमाणन आवश्यक।

अध्याय XI – दस्तावेजों का खुलासा और वापसी
Rule 84: दस्तावेज़ों की माँग
Civil Procedure Code के अनुसार दस्तावेज़ों की मांग की जाएगी।
अध्याय XIV – इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही
Rule 115: इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग
सभी अपीलें, दस्तावेज़, सुनवाई आदि GSTAT Portal पर ही होंगी।
सुनवाई फिजिकल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों रूपों में हो सकती है।

अध्याय XV – विविध (Miscellaneous)
Rule 119: फीस
₹5000 आवेदन शुल्क (निरीक्षण, मध्यवर्ती आवेदन आदि के लिए)।
Rule 120: खर्चे का आदेश
Tribunal एक पक्ष को दूसरे के कानूनी खर्चे देने का आदेश दे सकता है।

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