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Friday, 18 April 2025

लेट GST रिटर्न पर लेट फीस और सामान्य दंड दोनों नहीं लग सकते: मद्रास हाईकोर्ट का अहम निर्णय(मामला: Tvl. Jainsons Castors & Industrial Products बनाम Assistant Commissioner (ST))

मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय
मामला: Tvl. Jainsons Castors & Industrial Products बनाम Assistant Commissioner (ST)
निर्णय दिनांक: 4 फरवरी 2025
न्यायाधीश: माननीय श्री न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी
विवरण: W.P. No. 36614 of 2024

🔍 मामले की पृष्ठभूमि:
याचिकाकर्ता ने वार्षिक GST रिटर्न (धारा 44 के अंतर्गत) देर से दाखिल किया था।
प्रशासनिक अधिकारी ने याचिकाकर्ता पर:
लेट फीस (धारा 47 के तहत) ₹1,12,000/- और
सामान्य दंड (धारा 125 के तहत) ₹50,000/- (₹25,000/- CGST + ₹25,000/- SGST) लगाया।

⚖️ याचिकाकर्ता की दलील:
धारा 47 विशेष रूप से देर से रिटर्न दाखिल करने के लिए लेट फीस का प्रावधान करती है।
धारा 125 केवल उन मामलों में लागू होती है जहाँ किसी विशिष्ट उल्लंघन के लिए अलग से दंड निर्धारित नहीं है।
चूंकि देर से रिटर्न दाखिल करने के लिए पहले से ही धारा 47 में प्रावधान है, इसलिए धारा 125 के तहत अतिरिक्त दंड लगाना अनुचित है।
इसके अतिरिक्त, धारा 46 के तहत कोई पूर्व सूचना (notice) नहीं दी गई थी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

🏛️ न्यायालय का निर्णय:
1. लेट फीस (धारा 47):
न्यायालय ने माना कि देर से रिटर्न दाखिल करने पर लेट फीस लगाना वैध है।
धारा 47(2) के अनुसार, वार्षिक रिटर्न देर से दाखिल करने पर ₹100 प्रति दिन की दर से लेट फीस लगाई जा सकती है, जो अधिकतम राज्य में टर्नओवर के 0.25% तक सीमित है।

2. सामान्य दंड (धारा 125):
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब किसी उल्लंघन के लिए विशेष दंड का प्रावधान (जैसे धारा 47) मौजूद है, तो उसी उल्लंघन के लिए धारा 125 के तहत सामान्य दंड नहीं लगाया जा सकता।
अतः, धारा 125 के तहत लगाया गया ₹50,000/- का दंड रद्द कर दिया गया।

✅ निष्कर्ष:
केवल लेट फीस (धारा 47 के तहत) वैध है।
सामान्य दंड (धारा 125 के तहत) उसी उल्लंघन के लिए नहीं लगाया जा सकता जब विशेष दंड का प्रावधान मौजूद हो।

Can both Late Fee and Penalty be levied on delay in filing of GST Returns? 🔉

In a notable judgment, the Madras High Court, in the case of Tvl. Jainsons Castors & Industrial Products vs. The Assistant Commissioner (ST), has ruled that taxpayers cannot be charged both a late fee and a general penalty for delayed filing of GST returns.

Key Highlights of the Ruling:

🔹Late Fee (Section 47, TNGST Act, 2017): Applicable for delays in filing GST returns.

🔹General Penalty (Section 125): Cannot be levied when a specific provision like Section 47 already addresses the default.


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