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Saturday, 4 January 2025

Attention: Professionals Managing Partnership Firms Mandatory Compliance Under Section 194T of the Income Tax Act (Effective FY 2025-26)

धारा 194T के तहत साझेदारी फर्मों के लिए नया अनुपालन
FY 2025-26 से पार्टनर्स को भुगतान पर TDS अनिवार्य
₹20,000 से अधिक भुगतान पर 10% TDS लागू होगा
TAN प्राप्त करें और अभी तैयारी शुरू करें!

FINANCE (NO. 2) BILL 2024

सभी साझेदारी फर्मों (Partnership Firms) के पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

धारा 194T - FY 2025-26 से नया अनुपालन अनिवार्य

धारा 194T क्या कहती है?

वित्तीय वर्ष 2025-26 से:

साझेदारी फर्मों को अपने पार्टनर्स को किए गए भुगतान पर TDS @ 10% काटना होगा, यदि कुल भुगतान ₹20,000 सालाना से अधिक हो।

कवर किए गए भुगतान: वेतन, बोनस, कमीशन, ब्याज, या रेम्यूनरेशन।

यह नियम सभी साझेदारी फर्मों पर लागू होगा, चाहे उनका टर्नओवर या ऑडिट लागू हो या नहीं।

फर्मों को अभी क्या करना चाहिए?

1. TAN (Tax Deduction and Collection Account Number) प्राप्त करें।

TAN के बिना TDS काटना और जमा करना संभव नहीं।

2. TAN के लिए अभी आवेदन करें ताकि वित्तीय वर्ष के अंत (मार्च) की भागदौड़ से बचा जा सके।
3. TDS न काटने या सही समय पर जमा न करने पर:

वित्तीय दंड लग सकता है।

पार्टनर को किए गए भुगतान का खर्च अस्वीकृत (disallow) किया जा सकता है।

उदाहरण द्वारा समझें

उदाहरण:
ABC & Co. एक साझेदारी फर्म है, जिसके दो पार्टनर हैं:

मिस्टर A: जिनको ब्याज के रूप में ₹25,000 का भुगतान हुआ।

मिस्टर B: जिनको वेतन के रूप में ₹30,000 का भुगतान हुआ।

TDS की गणना:

1. मिस्टर A को कुल भुगतान = ₹25,000 (₹20,000 से अधिक)।

TDS = 10% x ₹25,000 = ₹2,500।

2. मिस्टर B को कुल भुगतान = ₹30,000 (₹20,000 से अधिक)।

TDS = 10% x ₹30,000 = ₹3,000।

फर्म की जिम्मेदारी:

कुल TDS (₹2,500 + ₹3,000 = ₹5,500) काटे और सरकार को समय पर जमा करे।

सही समय पर TDS रिटर्न फाइल करे।

फर्मों के लिए कार्य योजना:

1. TAN के लिए तुरंत आवेदन करें।

2. अपनी अकाउंटिंग प्रणाली अपडेट करें ताकि ₹20,000 से अधिक भुगतान की पहचान करके TDS काटा जा सके।

3. अपने क्लाइंट्स को इस नई जिम्मेदारी के बारे में सूचित करें।

अभी TAN लेने और तैयारियां शुरू करने से मार्च में समय की कमी और अनुपालन में चूक से बचा जा सकता है  .