क्या है यह नियम?
यदि आप रिटर्न दाखिल करने में देरी करते हैं लेकिन कर की राशि पहले से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा कर दी गई है, तो उस जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
राहत किस पर लागू होगी?
केवल उस राशि पर, जो रिटर्न की नियत तारीख तक कैश लेजर में जमा है।
शेष किसी भी राशि पर (जो लेजर में जमा नहीं थी या बाद में जमा की गई), ब्याज लागू होगा।
---
मुख्य उद्देश्य:
यह करदाताओं को यह सुविधा देता है कि अगर वे समय पर कर भुगतान कर दें, तो रिटर्न दाखिल करने की देरी पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ न पड़े।
---
उदाहरण:
GST की नियत तारीख: 20 नवंबर।
आपने कर की राशि जमा की: 18 नवंबर को (कैश लेजर में)।
रिटर्न दाखिल किया: 25 नवंबर को।
➡ इस स्थिति में 18 से 25 नवंबर तक उस जमा राशि पर ब्याज नहीं लगेगा।
लेकिन अगर कोई बकाया राशि 25 नवंबर को जमा की गई, तो उस पर नियत तारीख के बाद से ब्याज लागू होगा।
---
ध्यान देने योग्य बिंदु:
यह सुविधा तभी उपलब्ध है जब कर की राशि समय पर कैश लेजर में क्रेडिट हो चुकी हो।
यह केवल उस राशि पर लागू है, जो रिटर्न दाखिल करते समय कर भुगतान के लिए उपयोग की गई हो।
इससे करदाता समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित होते हैं और अनावश्यक ब्याज से बच सकते हैं।
No comments:
Post a Comment