Comprehensive Overview of GST Waiver Scheme Advisory under Section 128A
Advisory GST अधिनियम की धारा 128A के तहत लागू छूट योजना (Waiver Scheme) से संबंधित है, जहां करदाताओं को कुछ शर्तों को पूरा करके पेनल्टी, ब्याज में छूट मिल सकती है।
1. पिछली सलाह का संदर्भ
करदाताओं को 29.12.2024 को जारी की गई सलाह की याद दिलाई गई है, जो इस छूट योजना के बारे में जानकारी देती है।
इस सलाह को विस्तार से पढ़ने के लिए यह लिंक दिया गया है:
पिछले GST Advisory लिंक2. फॉर्म उपलब्ध हैं
GST पोर्टल पर GST SPL 01 और GST SPL 02 फॉर्म उपलब्ध हैं।
करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस छूट योजना के लिए आवेदन करें।
3. छूट योजना के लिए पात्रता शर्त
एक महत्वपूर्ण शर्त:
अगर आपने डिमांड ऑर्डर, नोटिस या स्टेटमेंट के खिलाफ अपील (APL-01) दायर की है, तो इसे वापस लेना अनिवार्य है।
अपील वापसी की प्रक्रिया:
1. 21.03.2023 के बाद दायर अपीलें:
ऐसे मामलों में GST पोर्टल पर वापसी का विकल्प उपलब्ध है। आप इसे सीधे पोर्टल पर ही वापस ले सकते हैं।
2. 21.03.2023 से पहले दायर अपीलें:
ऐसे मामलों में GST पोर्टल पर सीधा विकल्प उपलब्ध नहीं है। इन अपीलों को वापस लेने के लिए:
संबंधित अपील प्राधिकरण (Appellate Authority) को लिखित अनुरोध जमा करें।
अपील प्राधिकरण इस अनुरोध को GSTN के पास राज्य नोडल अधिकारी के माध्यम से भेजेगा।
GSTN इन अपीलों को बैकएंड से हटा देगा।
4. अगर कोई परेशानी हो
यदि छूट योजना में आवेदन करने में कोई समस्या हो रही है, तो GST पोर्टल के सेल्फ-सर्विस पोर्टल पर जाकर "Issues related to Waiver Scheme" कैटेगरी में टिकट दर्ज करें।
मुख्य बातें:
1. छूट योजना का लाभ लेने के लिए अपीलें वापस लेना अनिवार्य है।
2. 21.03.2023 के बाद की अपीलों के लिए प्रक्रिया आसान है; इन्हें पोर्टल से सीधे वापस लिया जा सकता है।
3. 21.03.2023 से पहले की अपीलों के लिए मैन्युअल अनुरोध करना होगा।
4. यदि कोई तकनीकी समस्या आती है, तो इसे GST हेल्पडेस्क पर रिपोर्ट करें।
Regard
Advocate
Sarfaraj Ansari