GST दरों में बदलाव पर सरकार द्वारा पैकेजिंग नियमों में राहत
Revised MRP Stickers वैकल्पिक – कंपनियां चाहें तो पुराने पैकेज पर नया MRP स्टिकर लगा सकती हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।
अखबार में विज्ञापन की ज़रूरत नहीं – Revised MRP को अखबार में छपवाने का नियम हटाया गया, केवल प्राइस लिस्ट wholesalers/retailers और Legal Metrology विभाग को देना होगा।
पुरानी पैकेजिंग का इस्तेमाल – 31 मार्च 2026 तक या स्टॉक खत्म होने तक पुराने रैपर/पैकेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बस नया MRP सही करके लिखना होगा।
Consumer Awareness – कंपनियों को सलाह दी गई है कि revised GST rates की जानकारी उपभोक्ताओं और डीलरों तक पहुँचाएँ (सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से)।
Industry का compliance burden कम करना और उपभोक्ताओं को कम GST का लाभ दिलाना।
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