सेक्शन 128A GST के तहत ब्याज और जुर्माने की माफी योजना के बारे में
टैक्स भुगतान की अंतिम तारीख:
अगर कोई करदाता इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसे मांग की गई पूरी टैक्स राशि का भुगतान 31 मार्च, 2025 तक करना होगा। यह नोटिफिकेशन नंबर 21/2024-सेंट्रल टैक्स (8 अक्टूबर, 2024) के अनुसार है, जिसमें ब्याज और जुर्माने की माफी के लिए यह तारीख तय की गई है।
फॉर्म GST SPL-02 दाखिल करने की अंतिम तारीख:
टैक्स भुगतान के बाद, करदाता को फॉर्म GST SPL-02 में आवेदन 30 जून, 2025 तक जमा करना होगा। यह नियम सर्कुलर नंबर 238/32/2024-GST (15 अक्टूबर, 2024) के पैराग्राफ 3.1.5 से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आवेदन 31 मार्च, 2025 से तीन महीने के भीतर दाखिल करना होगा।
विशेष मामले (सेक्शन 74 से सेक्शन 73 में बदलाव):
अगर किसी मामले में पहले सेक्शन 74 (धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयानी वाले मामले) के तहत ऑर्डर पास हुआ था, लेकिन बाद में अपील प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने इसे सेक्शन 73 (गैर-धोखाधड़ी मामले) में बदल दिया, तो करदाता को नए ऑर्डर की तारीख से 6 महीने के भीतर टैक्स जमा करना होगा। यह नियम सेक्शन 128A(1) के पहले प्रोविजो और सर्कुलर 238/2024 के पैराग्राफ 3.1.5 में स्पष्ट किया गया है। ऐसे मामलों में, करदाता को सेक्शन 73 के तहत नए ऑर्डर की सूचना मिलने से 6 महीने के भीतर फॉर्म GST SPL-02 दाखिल करना होगा।
यह योजना 1 नवंबर, 2024 से लागू है और वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सेक्शन 73 के तहत टैक्स विवादों को कम करने और करदाताओं को राहत देने के लिए शुरू की गई है, जैसा कि GST काउंसिल ने सिफारिश की थी। इन समय सीमाओं और शर्तों का पालन करें ताकि माफी का लाभ उठाया जा सके। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन नंबर 21/2024 और सर्कुलर नंबर 238/2024 देखें।
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