🌟 महत्वपूर्ण GST अपडेट: कंपोजिशन करदाताओं के लिए 🌟
GST काउंसिल ने हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया है जो छोटे करदाताओं, खासतौर पर कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वालों, को प्रभावित करेगा।
🔄 10 अक्टूबर 2024 से, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के तहत रजिस्टर्ड व्यक्तियों द्वारा अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों से कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर लेने पर GST लागू नहीं होगा, अगर किरायेदार कंपोजिशन करदाता है।
यह बदलाव कंपोजिशन करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान करेगा, जो पहले RCM के तहत GST चुकाते थे लेकिन उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ नहीं ले सकते थे।
मुख्य बिंदु:
1. यह राहत सिर्फ कंपोजिशन करदाताओं के लिए है, नियमित करदाताओं के लिए नहीं।
2. यह नियम 10 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। पहले चुकाए गए टैक्स का रिफंड उपलब्ध नहीं होगा।
इस बदलाव के फायदे:
कम्प्लायंस में कमी: कंपोजिशन करदाताओं को अब इस प्रकार की लेनदेन पर RCM के तहत GST भरने की जरूरत नहीं है।
खर्चों में बचत: चूंकि कंपोजिशन करदाता ITC क्लेम नहीं कर सकते, यह बदलाव उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।
कोई रिफंड नहीं: 10 अक्टूबर 2024 से पहले चुकाए गए GST का रिफंड नहीं मिलेगा, इसलिए सही तिथि के बाद से इस नियम का पालन करें।
सलाह:
लेनदेन की समीक्षा करें: 10 अक्टूबर 2024 के बाद के सभी रेंटल एग्रीमेंट्स और लेनदेन की जांच करें।
रिकॉर्ड्स बनाए रखें: इस नियम के तहत सही दस्तावेज़ रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसे सिद्ध किया जा सके।
भूमि मालिकों को सूचित करें: रेंटल देने वालों को इस बदलाव के बारे में जानकारी दें ताकि अनावश्यक GST चालान से बचा जा सके।
यह अपडेट छोटे करदाताओं को राहत देने और उनके अनुपालन बोझ को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
Regard
Advocate
Sarfaraj Ansari
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