जी हाँ दोस्तो सरकार ने नया *सर्कुलर नंबर 129* जारी कर दिया है,जिसमे क्लियर लिख दिया है कि हम सभी को 👉17 तारीख को एक मैसेज द्वारा सूचना देंगे कि
👉 20 तारीख पास आ गयी है रिटर्न भर दो, अगर 20 को रिटर्न नही भरा तो
👉21 को मैसेज आ जायेगा कि रिटर्न नही भरा है,
👉अगर 25 तक फिर भी रिटर्न नही भरा तो सरकार सरकार 3-A का नोटिस जारी करेगी कि 15 दिन के अंदर रिटर्न भर दो,
👉अगर आगे 15 दिनों के अंदर भी रिटर्न नहीं भरी तो सरकार आपका उस माह का सेल्फ़ अससेमेंट करकर अपनी मर्जी से टैक्स डिक्लेयर कर देगी,जो कि आपको किसी भी हालत में भरना पड़ेगा!नही तो आपका बैंक एकाउंट सीज कर देंगी, आपके दुकान/फैक्ट्री के माल को जब्त करेगी एवम आपका GST नंबर कैंसल कर देंगी!
*यह सभी ईमेल एवम मैसेज आटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड होंगे!*
अब आप यह नही बोल सकते कि हम रिटर्न लेट भरेंगे, लेट फी दे तो रहे है!
📣 आपको हर हाल में समय पर अकाउंटिंग करनी होगी
📣 सिर्फ उन्हीं सप्लायर से माल खरीदे जो समय पर GST के सभी रिटर्न भरता हो, वर्ना आपको उस व्यक्ति से खरीदे गए माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, इस सूरत में आपको बिक्री पर सारा टैक्स कैश में भरना होगा।
📣 10 जनवरी 2020 से पहले आपने सारे GSTR 1 फाइल करदे, वर्ना उसके बाद हर दिन। का 200 रुपए जुर्माना लगेगा।
📣 *GST के सभी कायदों का सख्ती से पालन करें, वर्ना भारी भरकम जुर्माना भरने के लिए तैयार रहे
📣 *जुलाई 2017 से अभी तक सरकार 7500 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लेट रिटर्न भरने वालों से वसूल चुकी हैं, इसमें और जादा योगदान देकर खुदका नुकसान ना करे, उस से अच्छा एक अच्छे कर सलाहकार को फीस देकर सारा काम रेगुलर करवा ले, और देश हित में GST के सभी नियमों का पालन करे*
साभार,
सीए दिनेश वडेरा
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