Search Box

Sunday, 11 November 2018

GST शास्त्र : Construction sector and section 17 of CGST Act, 2017




GST शास्त्र : Construction sector and section 17 of CGST Act, 2017










A. Introduction to section 17 of CGST Act, 2017

Content
Section 17 of CGST Act, 2017 restricts the availment of Input Tax Credit (ITC) to the extent it is attributable to the purpose of business and to the extent of effecting taxable supplies. Rule 42 and 43 of CGST Rules, 2017specifies the mechanism of such apportionment of ITC in respect of Inputs – Input Services and Capital Goods respectively.
As far as construction and real estate sector is concerned, the path of stakeholders of this industry is full of potholes. This article dedicatedly talks about applicability abovementioned provisions to construction sector. 

B. Legal provisions and analysis of section 17 of CGST Act, 2017

1. Section 17(1) of CGST Act, 2017 –

Where the goods or services or both are used by the registered person partly for the purpose of any business and partly for other purposes, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the purposes of his business.
Legislative intention of the government is to restrict the ITC to so much as is attributable to the purpose of business of registered person.
As per rule 42 of CGST Rules, 2017, ITC attributable to Inputs & Input Services intended to be used exclusively for the purpose other than business shall not be availed. ITC attributable to non-business purpose where common inputs and input services are used partly for non-business purpose and partly for business purpose, shall be quantified as fix percentage i.e 5%..
 Section 17(2) of CGST Act, 2017 –
Where the goods or services or both are used by the registered person partly for effecting taxable supplies including zero-rated supplies under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act and partly for effecting exempt supplies under the said Acts, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the said taxable supplies including zero-rated supplies.
Mechanism, to apportion such ITC in respect of Inputs and Input Services, is given under rule 42 of CGST Act, 2017.
Formula prescribed to calculate amount of ITC attributable to the purpose of business or for effecting taxable supplies from such common ITCafter reducing ITC intended to be used exclusively for purposes other than business or for effecting exempt supplies or blocked ITC u/s 17(5) of CGST Act, 2017, or for effecting taxable suppliesis as follows –
D1 = (E/F) x C2
Where,
‘D1’ is amount of ITC attributable towards exempt supplies
‘E’ is the aggregate value of exempt supplies during tax period
‘F’ is the total turnover in the state of the registered person during tax period
‘C2’ is the common ITC left after attribution of ITC as mentioned above.
Issue under consideration :- 
Issue no.1:
Let’s understand the situation with an example :
ABC Developers Pvt. Ltd. constructed 100 flats out of which 90 flats were sold before completion of the project. 10 flats were sold after receiving completion certificate and hence were not taxable under GST. Completion certificate was received, let say, on 1st October, 2018. In the month of October, 2018, 1 flat, out of 10 flats as mentioned above, was sold for Rs. 50,00,000/- Demand letters were raised on 90 flat holders for remaining amount, who booked flat before completion, amounting to Rs. 3,00,00,000/-


Assumptions : 
Total area of project – 1,00,000 sq. ft
Area of 90 flats which were sold before receiving completion certificate – 90,000 sq. ft. (90% of project)
Area of 10 flats which were sold after receiving completion certificate – 10,000 sq. ft.
(10% of project)
Area of 1 flat sold after receiving completion certificate in the month of October, 2018 – 1,000 sq. ft (1% of project)
Amount of ITC availed during lifetime of the project (till October, 2018) was Rs. 1,00,00,000/-
ITC availed in the month of October, 2018 was Rs. 50,000/-
Now,
(i) whether ITC of Rs. 1,00,00,000/- to be apportioned, as section 17(2) of CGST Act, 2017 restricts so much ITC as is attributable to the taxable supplies or
(ii) as per rule 42 of CGST Rules, 2017, apportionment formula to be applied to Rs. 50,000/- only being ITC involved on inputs and input services in a tax period.
(iii) What to consider denominator and numerator in the formula prescribed?
Analysis :
1. It seems that mechanism provided under law is not suitable and applicable to construction and real estate sector. In above scenario, few schools of thoughts are prevailing for credit reversal and industry is following many methods for the same.

2. It is a well settled law that if the machinery provision fails then, provision casting liability also fails. Hence, one thought is that machinery provisions for calculation of reversal of ITC is missing and hence one may avoid such reversal which is a risky interpretation.

3. Another thought is that to go with the mechanism provided under rule 42 of CGST Rules, 2017 based on the following contentions.
Rule 42 derives its power from section 17(6) of CGST Act, 2017 which is cited as follows –
The Government may prescribe the manner in which the credit referred to in subsections (1) and (2) may be attributedManner to attribute ITC which attracts section 17(1) & 17(2) of CGST Act, 2017 is provided under rule 42 and rule 43 of CGST Rules, 2017 in respect of inputs-input services and capital goods respectively.
Further, clause (g) and proviso mentioned after clause (m) of the said rule specifies that ITC which is exclusively intended to be used for purpose other than business and for effecting exempt supplies shall be identified and segregated at the invoice level. Remaining amount shall be treated as common ITC. One may take view that at the time of beginning of the project, one cannot predict how much of ITC is attributable to exempt supply (i.e flats sold after completion in this case) at invoice level and complete ITC was intended to be used for effecting taxable supply only. Hence, formula prescribed shall not be made applicable to ITC availed in past. A per this contention, only ITC of Rs. 50,000/- is to be apportioned in our example.
4. One more logical view can be taken that ITC is to be reversed on the basis of proportion of area of project. Hence, ITC attributable to taxable supply shall be restricted to 90% (area of project sold before receipt of completion certificate) whereas 10% (area of project sold after receipt of completion certificate) shall be subject to reversal. Hence, out of total ITC of Rs. 1,00,00,000/-, in our example, ITC of Rs. 10,00,000/- shall be reversed.

5. Author’s view –
As the tax is not payable on flats sold after completion certificate, ITC shall not be claimed to the extent of exempt supply. However, reversal of ITC shall be done as per mechanism provided under rule 42 of CGST Rules, 2017 as mentioned in point 3 above.
Issue no. 2: When the reversal of ITC is to be done? 
There could be 3 possible eventualities –
1. Reverse at the time of availment of ITC –
This view is highly impossible as one cannot predict whether inputs and input services are to be consumed for effecting exempt or non-taxable supply.
2. Reverse ITC at the time of receipt of completion certificate –
As per section 17(2) of CGST Act, 2017, ITC is to be reversed where goods are usedpartly for effecting taxable supplies and partly for effecting exempt or non-taxable supplies.
However, as per rule 42 of CGST Rules, 2017, ITC is to be reversed pertaining to inputs and input services which are ‘intended to be used’ for effecting exempt or non-taxable supplies.
Here also, rule contradicts provision of the act because words ‘used’, in section, and ‘intended to be used’, in rule, makes significant difference. Hence, harmonize interpretation of the section and rule could be to reverse ITC at the time of receipt of completion certificate as one can determine actual ITC pertaining to goods or services or both used for effecting exempt supply and also one cannot intend to use ITC for effecting taxable supply. This will also result in saving additional levy of interest.
4. Reverse at the time of sale after completion certificate –
Department may demand, in this case, additional interest.
Author’s view 
  Going in line with formula prescribed under rule 42 of CGST Rules, 2017 and author’s view as mentioned above, reversal shall be made at the time sale after completion certificate. As far as additional interest is concerned, one may take stand that reversal is made according to mechanism provided. One can compute denominator and numerator in formula at the time of sale of such flats only and hence no interest shall be demanded.

3. Important provisions of section 17(5) of CGST Act, 2017 :

a. Clause c :
 Works contract services when supplied for construction of an immovable property (other than plant and machinery) except where it is an input service for further supply of works contract service


b. Clause d :
Goods or services or both received by a taxable person for construction of an immovable property (other than plant or machinery) on his own account including when such goods or services or both are used in the course or furtherance of business. 
Explanation –– For the purposes of clauses (c) and (d), the expression “construction” includes re-construction, renovation, additions or alterations or repairs, to the extent of capitalisation, to the said immovable property;
c. Analysis :
i. Under clause ‘c’, ITC pertaining to works contract service for construction of an immovable property is not available unless it is an input service for further supply of works contract service.
ii. Under clause ‘d’, ITC pertaining goods or services or both received for construction of an immovable property on own account is restricted. Hence, ITC pertaining to goods or services received to construct own factory shall be reversed notwithstanding the fact that it will be used in the course or furtherance of business.
iii. Term construction as defined under explanation to clause ‘c’ and clause ‘d’ includes re-construction, renovation, additions or alterations or repairs, to the extent of capitalisation, to the said immovable property. It implies merely capital nature of expenditure shall not attract above provision but ITC pertaining to expenditure actually capitalized in the books of account shall be treated as ineligible ITC.
iv. Further, if such works contract service or any other goods or services or both are received for construction of plant & machinery, ITC shall be available.


Sunday, 12 August 2018

Tax Planning / Tax Saving Tips for Financial Year 2018-19. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कर योजना / कर बचत युक्तियाँ





कर योजना भारत में करदाताओं के लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत और वेतनभोगी करदाताओं के लिए वित्त योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अनुच्छेद में हम मुख्य रूप से व्यक्तिगत और वेतनभोगी करदाताओं के लिए कुछ कर योजना युक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं जिसके द्वारा वे वित्तीय वर्ष 2018-19 या आकलन वर्ष 201 9-20 के लिए अपने कर बोझ को कम कर सकते हैं।

वेतन से आय: - आयकर (आईटी) अधिनियम का पता 17 सिर 'वेतन' के तहत कराधान के बारे में है। ज्यादातर मामलों में, वेतनभोगी व्यक्ति के लिए आईटी अधिनियम के अध्याय VI ए के तहत कटौती के तरीके को छोड़कर, उसकी आय पर कर से बचने के लिए असंभव है।

हालांकि, ऐसे तरीके हैं जो आपके कुल कर बहिष्कार को कम करने में आपकी सहायता कर सकते हैं यदि आप तदनुसार योजना बनाते हैं।

स्व-कब्जे वाले सदन पर गृह ऋण पर ब्याज - आपके ऋण का मुख्य घटक धारा 80 सी के तहत शामिल है, जो रुपये में कटौती की पेशकश करता है। 1,50,000 ब्याज भाग धारा 24 के तहत अलग से 200,000 रुपये तक कटौती प्रदान करता है।

घर की संपत्ति की मरम्मत और रख-रखाव के लिए किए गए ऋण पर ब्याज - आप अपने गृह ऋण की चुकौती पर ब्याज की कटौती का दावा कभी नहीं करना भूलेंगे, लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि गृह ऋण पर पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए गृह ऋण पर कोई ब्याज चुकाया गया है 200,000 की कुल सीमा के अधीन, 30,000 तक की कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करता है

बोनस की अपेक्षा करना - आपके नियोक्ता से एक बोनस उस वर्ष में पूरी तरह कर योग्य है जिसमें आपको यह प्राप्त होता है। हालांकि, अपने नियोक्ता से अगले वर्ष बोनस भुगतान को धक्का देने का अनुरोध करें यदि आप अगले वर्ष में कर दरों को कम करने या स्लैब को संशोधित करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन जो लोग उच्च आयकर स्लैब में हैं, वे इस तरह के अभ्यास से लाभ नहीं उठा सकते हैं। चूंकि बोनस किसी व्यक्ति के वेतन का पूरी तरह से कर योग्य घटक होता है, जब भी भुगतान किया जाता है तो कर लागू होता है।


छोड़ें यात्रा भत्ता (एलटीए) नियोक्ताओं द्वारा किए गए कर लाभों के कारण कर्मचारियों को पुनर्जीवित करने के लिए अपनाए गए मुआवजे का सबसे आम तत्व है। आयकर अधिनियम, 1 9 61 की धारा 10 (5), नियम 2 बी के साथ पढ़ी जाती है, छूट के लिए प्रदान करती है और शर्तों को रेखांकित करता है जिसके अधीन एलटीए छूट है। सुप्रीम कोर्ट ने लार्सन एंड टुब्रो और आईटीआई के मामले में आयोजित किया है कि नियोक्ताओं को यात्रा और संबंधित खर्चों पर इन दावों के खिलाफ प्राप्त राशि का उपयोग करने के लिए बिल और विवरण एकत्र करने के लिए कोई सांविधिक दायित्व नहीं है।

हालांकि वित्त अधिनियम 2015 ने एक नया खंड 1 9 2 (2 डी) पेश किया जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आया था, जिसके आधार पर वेतन का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को आवश्यक सबूत या सबूत निर्धारित करने के लिए बाध्य किया जाता है ताकि किसी भी व्यक्ति को अनुमति दी जा सके किसी भी कटौती और / या कर के लिए दावा करें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने फॉर्म 12 बीबी फॉर्म निर्धारित किया है, जिसमें वेतनभोगी कर्मचारियों को अब नियोक्ता को दावों और कर बचत निवेश के प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

इसलिए नियोक्ता सभी सहायक दस्तावेजों को उस राशि को खर्च करने के सबूत के रूप में बनाए रखने के लिए बाध्य है जो कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को जमा करने की आवश्यकता होगी।

कर नियम चार कैलेंडर वर्षों के ब्लॉक में किए गए दो यात्राओं के संबंध में केवल छूट के लिए प्रदान करते हैं। वर्तमान ब्लॉक 2018-21 से चलता है (यानी, 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2021)। यदि कोई व्यक्ति किसी भी ब्लॉक या किसी भी अवसर पर किसी भी ब्लॉक के दौरान अपनी छूट का उपयोग नहीं करता है, तो उनकी छूट अगले ब्लॉक पर ले जाया जा सकता है और उस ब्लॉक के तुरंत बाद कैलेंडर वर्ष में उपयोग किया जा सकता है।

यदि दोनों पति / पत्नी अपने संबंधित स्थानों में एलटीए लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो वे दोनों आश्रित माता-पिता के अपने संबंधित सेट के साथ यात्रा के लिए अलग-अलग यात्रा के लिए अलग छूट का दावा कर सकते हैं।


अपनी कार का उपयोग करने के बजाए कंपनी कार का चयन करें: - इस मामले में, कर योग्य परिक्रमा मूल्य अधिकतम 3,300 रुपये प्रति माह (ड्राइवर के साथ कार) तक सीमित है, क्योंकि वाहन के स्वामित्व में वास्तविक व्यय कर के मुकाबले कर लगाया जाता है कर्मचारी। इसके अलावा यदि आप अपनी कार का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन उच्च परिष्कृत कराधान से संबंधित नहीं चाहते हैं, तो अपने नियोक्ता के अनुमोदन के अधीन आप कार को अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीद सकते हैं और इसे अपनी कंपनी को पट्टे पर ले सकते हैं, जो बदले में आपको उपयोग करने दे सकता है यह।
आपके नियोक्ता से प्राप्त वास्तविक एचआरए
घर के लिए आपके द्वारा भुगतान किया गया वास्तविक किराया, आपके वेतन का 10% घटाएं (इसमें बुनियादी + महंगाई भत्ता शामिल है, यदि कर्मचारी द्वारा अनुबंधित शर्तों के अनुसार कर्मचारी द्वारा प्राप्त कारोबार के निश्चित प्रतिशत के आधार पर कोई भी कमीशन)
आपके मूल वेतन का 50% (मेट्रो के लिए) या आपके मूल वेतन का 40% (गैर-मेट्रो के लिए)।
एचआरए कराधान - हाउस किराया भत्ता (एचआरए) कर योग्यता, काम / गणना

किराया के लिए कटौती, भले ही एचआरए वेतन का हिस्सा नहीं बना रहा हो - धारा 80 जीजी के तहत, कोई व्यक्ति एचआरए प्राप्त नहीं होने पर भी किराए पर भुगतान के लिए कटौती का दावा कर सकता है। इस कटौती के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं।

यदि आप किराए पर अपना वेतन का किराया बनाते हैं - एचआरए के आयकर नियमों के नियम 2 ए के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 10 (13 ए) के तहत कटौती की अनुमति है। यदि आप किराए पर घर में रहते हैं और अपने नियोक्ता से एचआरए प्राप्त करते हैं तो आप आयकर अधिनियम के तहत अपने एचआरए पर छूट का दावा कर सकते हैं। किराए पर रसीदों, विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रित, अन्य विवरणों के साथ-साथ किराए के निवास पते, मकान मालिक के पैन, मालिक का नाम, किराए की अवधि इत्यादि के साथ आपको किराए के प्राप्तियों के माध्यम से भुगतान किए गए किराए का सबूत जमा करने की आवश्यकता है।

यदि एचआरए आपके वेतन का हिस्सा बनता है, तो निम्न तीनों में से न्यूनतम छूट के रूप में उपलब्ध है।


आपके नियोक्ता से प्राप्त वास्तविक एचआरए
घर के लिए आपके द्वारा भुगतान किया गया वास्तविक किराया, आपके वेतन का 10% घटाएं (इसमें बुनियादी + महंगाई भत्ता शामिल है, यदि कर्मचारी द्वारा अनुबंधित शर्तों के अनुसार कर्मचारी द्वारा प्राप्त कारोबार के निश्चित प्रतिशत के आधार पर कोई भी कमीशन)
आपके मूल वेतन का 50% (मेट्रो के लिए) या आपके मूल वेतन का 40% (गैर-मेट्रो के लिए)।
एचआरए कराधान - हाउस किराया भत्ता (एचआरए) कर योग्यता, काम / गणना

किराया के लिए कटौती, भले ही एचआरए वेतन का हिस्सा नहीं बना रहा हो - धारा 80 जीजी के तहत, कोई व्यक्ति एचआरए प्राप्त नहीं होने पर भी किराए पर भुगतान के लिए कटौती का दावा कर सकता है। इस कटौती के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं।


कर्मचारी अपनी कुल आय का 10% से अधिक में उनके द्वारा चुकाए गए घर किराए के संबंध में कटौती के हकदार होंगे, इसके 25% की सीमा या रु। 5,000 / - प्रति माह, जो भी कम है। धारा 80 जीजी के तहत कोई कटौती करने से पहले इन प्रतिशतों को काम करने के लिए कुल आय की गणना की जाएगी। दूसरे शब्द पात्रता में निम्नलिखित में से कम से कम राशि होगी: -

1) भुगतान की गई न्यूनतम राशि 10 प्रतिशत समायोजित कुल आय

2) 5,000 रुपये प्रति माह।

3) समायोजित कुल आय का 25 प्रतिशत।

धारा 80 जीजी के तहत कोई कटौती करने से पहले समायोजित आय आय कुल आय का मतलब है।


हालांकि, इस कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, अगर आप, आपके पति या नाबालिग बच्चे के पास उस स्थान पर एक आवासीय आवास है जहां आप रहते हैं या कार्यालय कर्तव्यों का पालन करते हैं।

कटौती निर्धारिती को भी उपलब्ध नहीं होगी यदि कोई आवासीय आवास किसी अन्य स्थान पर निर्धारिती के स्वामित्व में है, जिस पर वह कब्जा कर रहा है, और उस संपत्ति के लिए स्वयं कब्जे वाले घर के संबंध में रियायतों का दावा किया जाता है। ऐसे मामले में, भुगतान किए गए किराए के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही उस व्यक्ति के पास उस स्थान पर कोई आवासीय आवास न हो, जहां वह आम तौर पर रहता है।

क्या बेहतर एचआरए या कटौती यू / एस 80 जीजी

व्यय की प्रतिपूर्ति का चयन करें: - कंपनी से उपलब्ध प्रतिपूर्ति की पहचान करें और इसका अधिकतम लाभ उठाएं। आम खर्च जो एक व्यक्ति कर लेता है वह कर बचाने में मदद कर सकता है। उदाहरण- टेलीफोन / ईंधन प्रतिपूर्ति और भोजन वाउचर। कम कर स्लैब में एक व्यक्ति अकेले छूट के साथ अपनी कर देयता को कम कर सकता है।

व्यय व्यय, किताबें और आवधिक पत्रों की प्रतिपूर्ति जैसे वेतन घटकों का चयन करें। ये छोटे लेकिन लाभदायक परिणाम पैदा कर सकते हैं।
वास्तव में आपके नियोक्ता की ओर से आपके द्वारा किए गए मोबाइल फोन सहित टेलीफोन व्यय की प्रतिपूर्ति आपके हाथों में कर योग्य नहीं है।

क्लब में शामिल होने में आपकी सहायता के लिए आपके नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया कॉर्पोरेट क्लब सदस्यता शुल्क टैक्स छूट परिक्रमा माना जाता है। इस सुविधा का उपयोग कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा किया जा सकता है।
नियोक्ता द्वारा जारी किए गए खाद्य कूपन का मूल्य, केवल जोड़ों को खाने पर भुनाया जा सकता है, जब तक कि खाद्य कूपन का मूल्य 50 रुपये प्रति भोजन से अधिक न हो, तब तक कर से छूट दी जाती है।
चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति- ये छूट तक रु। प्रति वर्ष 15000 कुछ शर्तों के अधीन है। हालांकि एई 201 9-20 से इसे वापस ले लिया गया है और 40,000 रुपये की मानक कटौती की अनुमति है। परिवहन भत्ता और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बदले इस मानक कटौती की अनुमति है

चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में परिक्रमा का मूल्यांकन

ग्रुप मेडिक्लेम - यह उनके ग्रेड के बावजूद कर्मचारियों को पेश किया जाने वाला एक आम लाभ है और प्रीमियम एक व्यक्तिगत मेडिक्लेम के आधे से भी कम है। आपको प्रीमियम के लिए भुगतान नहीं करना है; कंपनी ज्यादातर लागत भालू। हालांकि, कुछ कंपनियां कर्मचारी के वेतन से प्रीमियम शुल्क घटाती हैं। इस बीमा लागत के अतिरिक्त 40% कम व्यक्तिगत चिकित्सा नीतियों के अतिरिक्त।
आपके नियोक्ता द्वारा दी गई संपत्ति सहायता। उदाहरण के लिए, कंपनी के स्वामित्व वाले कंप्यूटर या लैपटॉप का प्रावधान और आपके या आपके घर के किसी भी सदस्य को आपके हाथों में कर योग्य नहीं है।
कर से मुक्त अन्य भत्ते -

घर और कार्यालय के बीच आने के लिए वाहन भत्ता 1600 रुपये प्रति माह तक छूट है। हालांकि एई 201 9-20 से इसे वापस ले लिया गया है और 40,000 रुपये की मानक कटौती की अनुमति है। वाहन भत्ता और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बदले इस मानक कटौती की अनुमति है। 3200 प्रति माह यदि कर्मचारी शारीरिक रूप से अक्षम है तो भी उपलब्ध है।
बच्चों के शिक्षा भत्ता अधिकतम बच्चे को प्रति बच्चे 100 रुपये प्रति माह तक छूट देता है।
कर्मचारी के बच्चे पर छात्रावास व्यय को पूरा करने के लिए दी गई भत्ता- अधिकतम दो बच्चों तक प्रति बच्चे 300 रुपये प्रति माह।


पूंजीगत लाभ के खिलाफ पूंजीगत हानि को बंद करें

जबकि हम में से ज्यादातर जानते हैं कि हमें अल्पावधि या दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर चुकाने की जरूरत है, लेकिन इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि पूंजीगत हानि, अगर कोई है, तो लाभ के खिलाफ संतुलित किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अल्पकालिक हानि दोनों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी लाभ दोनों के खिलाफ संतुलित किया जा सकता है। हालांकि, दीर्घकालिक पूंजीगत हानि केवल दीर्घकालिक पूंजी लाभ के खिलाफ संतुलित हो सकती है।

अपने परिवार के माध्यम से कर बचाओ - कर बचाने का सबसे आसान तरीका माता-पिता, कानून में माता-पिता, पत्नी और बच्चों के माध्यम से निवेश करना है। यदि आप सही साधन में निवेश करते हैं, तो वापसी की दर भी अधिक हो सकती है। यहां बताया गया है कि हम अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से कर कैसे बचा सकते हैं।

धारा 87 ए के तहत छूट - धारा 87 ए भारत में एक व्यक्तिगत निवासी होने के नाते एक निर्धारिती प्रदान करना चाहता है, जिसकी कुल आय 3.5 लाख से अधिक नहीं है, आयकर की राशि से कटौती के हकदार होगी (जैसा कि अनुमति देने से पहले गणना की गई है आयकर अधिनियम के अध्याय VIII के तहत कटौती) उसकी कुल आय पर जिसके साथ वह किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए चार्ज करने योग्य है, इस तरह के आयकर के सौ प्रतिशत के बराबर राशि या 2500 रुपये की राशि, जो भी कम हो

Deduction which One Can Claim to minimize Tax Burden


कटौती जो टैक्स बर्डन को कम करने के लिए दावा कर सकती है

ए। धारा 80 सी-धारा 80 सी के तहत कटौती भविष्य निधि, पीपीएफ, आधारभूत संरचना बांड, सावधि जमा (5 वर्ष या उससे अधिक), एनएससी, बीमा / पेंशन योजनाओं, इकाई से जुड़ी बीमा, इक्विटी लिंक्ड बचत से लेकर 1.5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा की अनुमति देती है। योजना आदि। इसमें आपके बच्चों की शिक्षण शुल्क और आपके आवास ऋण पर प्रिंसिपल का पुनर्भुगतान भी शामिल है। निवेश के बारे में जानने के लिए लिंक पर क्लिक करें जो कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करता है। 80 सी

ख। धारा 80 डी - धारा 80 डी के तहत मूल कटौती: स्वयं, पति या आश्रित बच्चों के लिए भुगतान मेडिक्लेम प्रीमियम। अधिकतम कटौती 25,000 रुपये। यदि ऊपर निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई एक वरिष्ठ नागरिक (यानी 60 वर्ष या उससे अधिक) है और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिक्लेम बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, तो कटौती राशि रुपये है। 30,000 (यह राशि एवाई 201 9 -20 से 50000 / - तक बढ़ा दी गई है) असुरक्षित सुपर सीनियर नागरिक (80 वर्ष से अधिक उम्र के) और वरिष्ठ नागरिक (यानी 60 वर्ष या उससे अधिक) के लिए चिकित्सा व्यय 30,000 रुपये तक की अनुमति होगी धारा 80 डी के तहत कटौती के रूप में (यह राशि एवाई 201 9-20 से 50000 रुपये कर दी गई है)



वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कर योजना / कर बचत युक्तियाँ
 सीए संदीप कनोई | आयकर 11 अगस्त 2018 2 9, 858 विचार 12 टिप्पणियां
कर योजना भारत में करदाताओं के लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत और वेतनभोगी करदाताओं के लिए वित्त योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अनुच्छेद में हम मुख्य रूप से व्यक्तिगत और वेतनभोगी करदाताओं के लिए कुछ कर योजना युक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं जिसके द्वारा वे वित्तीय वर्ष 2018-19 या आकलन वर्ष 201 9-20 के लिए अपने कर बोझ को कम कर सकते हैं।

वेतन से आय: - आयकर (आईटी) अधिनियम का पता 17 सिर 'वेतन' के तहत कराधान के बारे में है। ज्यादातर मामलों में, वेतनभोगी व्यक्ति के लिए आईटी अधिनियम के अध्याय VI ए के तहत कटौती के तरीके को छोड़कर, उसकी आय पर कर से बचने के लिए असंभव है।

हालांकि, ऐसे तरीके हैं जो आपके कुल कर बहिष्कार को कम करने में आपकी सहायता कर सकते हैं यदि आप तदनुसार योजना बनाते हैं।
घ। धारा 80 डीडीबी के तहत निर्दिष्ट बीमारियों का चिकित्सा उपचार: - धारा 80 डीडीबी के तहत निर्दिष्ट बीमारियों (जैसे एड्स, कैंसर और तंत्रिका संबंधी बीमारियों) के चिकित्सा उपचार पर खर्चों की कटौती का दावा किया जा सकता है। सकल कुल आय से अनुमत कटौती की अधिकतम राशि 40,000 रुपये तक सीमित है, लेकिन 60,000 रुपये तक की उम्र बढ़ जाती है, यदि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति की उम्र बढ़ाई गई है, तो यह आय 201 9-20 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी जाएगी। आयु 2016-17 से 2018-19 के लिए सुपर सीनियर नागरिक (यानी, 80 वर्ष या उससे अधिक) के लिए 80,000 और अयस्क 201 9-20 से 1 लाख रुपये तक इस शर्त पर कि किसी भी बीमा कंपनी या नियोक्ता से इस राशि के लिए कोई चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है ।


ई। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए लिया गया ऋण पर ब्याज। : - करदाता यह भी भूल जाते हैं कि उच्च अध्ययन या व्यावसायिक श्रापों के लिए किए गए शिक्षा ऋण पर भुगतान ब्याज आई-टी अधिनियम की धारा 80 ई के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करता है। कटौती भी उपलब्ध है जहां ऋण पति या उच्चतर शिक्षा के छात्र या छात्र के लिए लिया जाता है जिसके लिए व्यक्ति कानूनी अभिभावक होता है। यह भी याद रखें कि अधिकतम आठ वर्षों तक ब्याज पर कटौती लाभ की अनुमति है, या जब तक ब्याज पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है।

च। गृह ऋण ब्याज पर आयकर लाभ- धारा 80 ईई- इस अनुभाग का लाभ व्यक्तिगत निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस खंड के तहत कटौती किसी अन्य निर्धारिती (जैसे एचयूएफ, फर्म इत्यादि) के लिए उपलब्ध नहीं है। व्यक्ति केवल इस खंड के तहत लाभ का दावा कर सकता है जब सभी निम्नलिखित शर्तें संतुष्ट होंगी, ये-

खरीदार पहली बार खरीदार होना चाहिए। यानी उसने कभी भी कोई घर नहीं खरीदा है और अब वह एक घर खरीदने जा रहा है।
घर का मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
घर खरीदने के उद्देश्य से व्यक्ति द्वारा लिया गया ऋण 35 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
ऋण व्यक्ति की मंजूरी की तारीख पर कोई आवासीय घर की संपत्ति नहीं है।
व्यक्ति द्वारा उठाए गए इस उद्देश्य के लिए ऋण वित्तीय संस्थान या आवास वित्त कंपनी से होना चाहिए।
इस उद्देश्य के लिए, 01.04.16 से 31.03.17 के बीच ऋण स्वीकृत किया जाना चाहिए।

निर्धारिती गृह ऋण पर देय ब्याज पर धारा 80 ईई के तहत कटौती का दावा कर सकता है। राशि कटौती ब्याज देय होगी या 50,000 रुपये, जो भी कम हो। कटौती एवाई 2017-18 के लिए उपलब्ध है और उसके बाद के निर्धारण वर्ष तक ऋण चुकाया जाता है।


जी। धारा 80 जी के चैरिटेबल कटौती: किसी व्यक्ति द्वारा किए गए दानों, धर्मार्थ संस्थानों आदि के दान के संबंध में आई-टी अधिनियम की धारा 80 जी के तहत कटौती भी उपलब्ध है। दान की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, कटौती की दर या तो 50 या 100 प्रतिशत है। हालांकि, आप अपने आयकर स्लैब को कम करके कर से बचने के लिए इस मार्ग का उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक करदाता एक वर्ष में दावा कर सकते हैं कटौती पर एक छत है। कटौती की मात्रा दाता की सकल कुल आय का 10% तक सीमित है। इसके अलावा, केवल नकद दान खाते में लिया जाता है। भोजन, कपड़े और दवाओं के दान इस तरह की कटौती के लिए योग्य नहीं हैं।


एच। विकलांग व्यक्ति के लिए धारा 80 यू के तहत कटौती: - अधिनियम की धारा 80 यू के तहत, विकलांग व्यक्ति होने के लिए निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित व्यक्ति को 75,000 रुपये और एक व्यक्ति की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जिसे प्रमाणित किया जाता है गंभीर अक्षमता वाले व्यक्ति को 1,25,000 रुपये की कटौती की अनुमति दी जाएगी।



8545873214
sagzp73@gmail.com


Sunday, 5 August 2018

आयकर अधिनियम, 1 9 61 के तहत सुरक्षात्मक मूल्यांकन.

यह एक प्रकार का आकलन है जो उन आकलनों पर ध्यान केंद्रित करता है जो राजस्व के हित को 'संरक्षित' करने के लिए बनाए जाते हैं।

कानून में सुरक्षात्मक आकलन की अनुमति है। ऐसा तब होता है जब एक व्यक्ति द्वारा आय की पेशकश की जाती है, जबकि राजस्व मानता है कि ऐसी आय दूसरे के हाथों में निर्धारणीय है। ऐसे मामले में, राजस्व को सुरक्षात्मक रूप से दी गई आय का आकलन करने का अधिकार है, ताकि अगर उसकी धारणा किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में निर्धारणीय है, तो अपील में निरंतर नहीं रहती है, सुरक्षात्मक मूल्यांकन अंतिम हो जाता है।

ऐसे कई मामले हैं, जहां किसी व्यक्ति द्वारा उनकी वापसी में घोषित आय का दावा दो मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा किया जाता है कि आय उनके या उनके वर्ग में होती है। किसी व्यक्ति द्वारा उसकी वापसी में घोषित कुछ समय की आय का मूल्यांकन किसी कंपनी, व्यक्ति के संगठनों या कुछ अन्य संस्थाओं के हाथ में किया जाएगा और इसलिए एओ का अधिकार क्षेत्र बदल दिया जाएगा।

यद्यपि आयकर अधिनियम में आयकर की देनदारी को अधिकृत करने वाले आयकर अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, जिसके अलावा आयकर देय है, फिर भी यह अधिकारियों के लिए एक सुरक्षात्मक या वैकल्पिक मूल्यांकन करने के लिए खुला है यदि यह पता नहीं है कि वास्तव में कौन है कुछ संभावित व्यक्तियों के बीच कर चुकाने के लिए उत्तरदायी। यह एक प्रकार का मूल्यांकन है जिसके द्वारा मूल्यांकन अधिकारी, संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व को नहीं जानते, जिस आय की वह कर लगाना चाहती है, वह उन सभी लोगों की आय मानती है जो वास्तव में वहां पर अपने अधिकार रखने का दावा कर रहे हैं।


हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सुरक्षात्मक मूल्यांकन की अनुमति है, वसूली के लिए एक सुरक्षात्मक आदेश अनुमत नहीं है। एक सुरक्षात्मक मूल्यांकन करने में, अधिकारी केवल मूल्यांकन कर रहे हैं और इसे एक पेपर मूल्यांकन के रूप में छोड़ रहे हैं जब तक मामला तय नहीं किया जाता है (जिसके लिए संपत्ति का स्वामित्व है) एक या दूसरे तरीके से। इसके अलावा, आकलन का एक सुरक्षात्मक आदेश पारित किया जा सकता है लेकिन जुर्माना का सुरक्षात्मक आदेश नहीं है। "और जब अंतिम मूल्यांकन किया जाता है, तो विभाग को उस व्यक्ति से कर वसूल करना होगा जिसके हाथों में अंततः मूल्यांकन किया जाता है।


जैसा कि लालजी हरिदास बनाम आईटीओ (1 9 61) 43ITR387 में तय किया गया है कि अधिकारी, जब संदेह में, एक से अधिक हाथों में राजस्व आकलन के हितों की रक्षा कर सकता है। इस मामले में बेटी के हाथों में पर्याप्त रूप से एक जोड़ा गया था, जबकि पिता के हाथों में काफी हद तक। पिता के हाथों में जोड़ा हटा दिया गया था। उस बेटी जिसने शुरुआत में अपने मामले में मूल्यांकन के खिलाफ अपील दायर नहीं की है, इस तथ्य को देखते हुए कि पिता के हाथों में मूल्यांकन अंतिम हो गया। उच्च न्यायालय ने पाया कि विलंब को संकोच नहीं किया जा सका क्योंकि यह अतुलनीय था। अगर पाया गया कि दावा सही ढंग से नहीं किया गया था तो गलत था। ऐसे मामलों में, जिन व्यक्तियों के खिलाफ सुरक्षात्मक मूल्यांकन किया जाता है, उन्हें स्वचालित रूप से राहत नहीं मिलती है, क्योंकि अतिरिक्त व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा योग्यता पर विवादित किया जाना चाहिए जिस पर समय पर नियमित अपील दायर करके सुरक्षात्मक मूल्यांकन किया जाता है।


सीआईटी बनाम राम चंद तिली वर्क्स (2013) 217 ​​टैक्समैम; यह माना गया था कि असली इकाई के बारे में संदेह या अस्पष्टता के मामले में जिनके हाथों में एक विशेष आय का आकलन किया जाना है, मूल्यांकन अधिकारी सुरक्षात्मक आकलन करने के लिए सहारा लेने का हकदार है।

सीआईटी बनाम खालिद मेहदी (1 9 87) 165 आईटीआर (एपी); यह माना गया था कि जहां मूल्यांकन किया जाना सुरक्षात्मक आकलन है, इसे मूल्यांकन प्राधिकरणों द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए।

सीआईटी बनाम शोभराजमल (2014) 51 (राज); जहां साझेदारी फर्म या अन्य भागीदारों के मामले में अतिरिक्त आधार पर जोड़ा गया था और कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा अंततः परिवर्धन जारी रखा गया है, तो वही जोड़ा फर्म के भागीदार होने वाले निर्धारिती के हाथों में सुरक्षा आधार पर नहीं किया जा सका।

सीआईटी बनाम बेहरिलाल प्यारेलाल (1 9 83) 141 आईटीआर 32 (पु); कानून के तहत एक सुरक्षा आदेश संभव है लेकिन सुरक्षा दंड का आदेश नहीं है। सुरक्षा आकलन आदेश के आधार पर जुर्माना लगाया नहीं जा सकता है।



सुरक्षा आकलन तत्काल बनता है, जब अन्य आकलन अंतिम हो जाता है;

सीआईटी बनाम लता चंडी (2003) 260ITR385 (केरल); आयकर अधिनियम, 1 9 61 के प्रावधानों के मुताबिक, उसी आय को दो हाथों में कर नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा आकलन अस्थायी रूप से उचित है, जब विवाद में राजस्व के हितों की रक्षा के लिए आय का कर लगाया जाता है। जब एक निर्धारिती अपने लौटने और मूल्यांकन अधिकारी में अपनी आय घोषित करता है तो यह मानना ​​है कि आय का मूल्यांकन किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में किया जाना चाहिए और मूल्यांकन में विवाद हैं, तो सुरक्षात्मक आकलन अपीलीय प्राधिकरणों से प्राप्त अंतिम आदेश तक वैध होगा जिनके हाथों में कहा आय का आकलन किया जाएगा।

आयकर अधिनियम, 1 9 61 की धारा 264 के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा आकलन रद्द किया जा सकता है।



sagzp73@gmail.com
8545873214

Saturday, 21 July 2018

GSTR-1A: What it is and How to file

Q 1. What is GSTR-1A?

Ans: GSTR-1A is an addendum to Form GSTR-1 i.e. Outward supplies statement of the supplier. It is always generated on the basis of details added/ modified/ rejected by the counterparty taxpayer (B2B Transactions) in their Form GSTR- 1


  • Q 2. Who needs to file GSTR-1A?

    Ans: All normal taxpayers and casual taxpayers have to file GSTR-1A, if there are auto-populated details in their GSTR-1A.

    Q 3. Where can I file GSTR-1A?

    Ans: GSTR-1A can be filed from the returns section of the GST Portal. In the post login mode, you can access it by going to Services > Returns > Returns Dashboard. After selecting the financial year and tax period, GSTR-1A tile in the given period will be displayed.

    Q 4. When is GSTR-1A generated?

    Ans: GSTR-1A is generated after the due date of filing of Form GSTR 2 (for a tax period) and only if the supplier has filed his Form GSTR-1 before the receiver files his Form GSTR-2/4/6.

    Q 5. By when do I need to file Form GSTR-1A?

    Ans: You can file GSTR-1A only from 16th till 17th of the month succeeding the tax period or between any other notified dates after filing dates of GSTR 2.

    Q 6. Can I file GSTR-1A before filing GSTR-2?

    Ans: GSTR-1A can be filed before filing of GSTR-2 if GSTR-1 is filed and due date for GSTR-2 is over.

    Q 7. When a supplier can take actions in GSTR-1A?

    Ans: Supplier can take actions (including filing) in GSTR-1A only from 16th till 17th of the month succeeding the tax period or between any other notified dates.

    Q 8. What are the conditions in which GSTR-1A is generated?

    Ans: GSTR-1A is generated when the recipient in Form GSTR-2/4/6 takes any of the following action:
    a. Rejects the details added by the supplier and submits the return.
    b. Modifies the details added by the supplier and submits the return.
    c. Adds any new details missed by the supplier and submits the return.
    All the above details get auto-populated to the supplier in the Form GSTR- 1A only if the following conditions are met:
    a. Recipient submits Form GSTR- 2/4/6 on or before 17thof the month succeeding the tax period. On extension of due dates, GSTR-1A will be available after the expiry of GSTR-2 due date. And things will continue to flow in GSTR-1A up to expiry of GSTR-1A and due date of fling of GSTR-1A, whichever is earlier.
    b. The supplier has not yet generated GSTR-3 for the tax period.
    c. The supplier has not yet submitted GSTR-1A of the tax period.
    If any one of the above mentioned conditions are met, then all such modifications/ additions/ rejections will flow to the suppliers’ GSTR-1 of the subsequent tax period.

    Q 9. What are the permitted actions in GSTR-1A?

    Ans: The supplier taxpayer can take one of the three actions on the auto-drafted details in his GSTR-1A.
    a. Accept: Accept the changes or additions made by the recipients.
    b. Reject; Reject the changes or additions made by the recipients
    c. Pending: Keep pending the auto-populated changes or additions made by the recipients. In such cases the details in GSTR-1A would get rolled over to Form GSTR-1 of the next period.
    If the supplier does not take any action or does not file his GSTR-1A, then aa pending/ no actions transactions would get rolled over to the next period GSTR-1.
    Note: The auto-populated details in GSTR-1A cannot be modified by the suppliers.

    Q 10. Can a supplier add any details in GSTR-1A?

    Ans: Supplier cannot add any details in GSTR-1A.

    Q 11. Is it mandatory to submit GSTR-1A before generation of GSTR-3?

    Ans: GSTR-1A is not mandatory to be submitted before generation of GSTR-3.

    Q 12. I have not filed my GSTR-1 for current tax period. The counter party has filed their GSTR-2/4/6. What will happen with the details added by the counter party?

    Ans: In a case where GSTR-1 has not been filed for M tax period but counter party files their GSTR- 2/4/6 of period M, the details added by the counter party are auto populated to GSTR-1 of the M tax period of the supplier, who may include the same for submitting his GSTR-1.

    Q 13. I have generated but not submitted GSTR-1A. In the meantime, some receiver filed their GSTR-2/4/6. What do I need to do now?

    Ans: In case, GSTR-1A has been generated by the taxpayer and not submitted and in the meantime some receivers have filed GSTR- 2/4/6, then the supplier has to generate GSTR-1A again before submission.
    However, details on which supplier has already taken action will not be impacted due to regeneration of GSTR-1A.

    Q 14. What will happen if GSTR-1A has been submitted and not filed till 17th of the subsequent month of the tax period?

    Ans: If GSTR-1A has been submitted, then all the details which have been kept pending by taxpayer will roll over to GSTR-1 of next tax period. The submitted details would append the GSTR-1 of that period and the tax liability in GSTR-3 would take into consideration the details in GSTR-1A.
    Post 17th of succeeding month of tax period or any other notified date, if GSTR-3 has not been filed, taxpayer will be able to see the GSTR-1A, however, he won’t be allowed to take any actions on the same.

    Q 15. What will happen if GSTR-1A has not been filed till 17th of the subsequent month of the tax period or any other notified date?

    Ans: If GSTR-1A has not been filed by taxpayer till 17th of the subsequent month of the tax period or any other notified date, then on generation of GSTR-3 by taxpayer, all the details will roll over to GSTR-1 of next tax period.
    In case of non-filing of GSTR-1A, roll over of details will happen on generation of GSTR-3, whether GSTR-3 has been filed after 17th or before 17th or any other notified date.
    Post 17th of succeeding month of tax period, if GSTR-3 has not been filed, taxpayer will be able to see the GSTR-1A, however, he won’t be allowed to take any actions on the same.

    Q 16. What actions can be taken on the rolled over details from GSTR-1A to the GSTR-1 of the next tax period?

    Ans: The following three actions are permitted for the auto-populated details in GSTR-1A are also applicable for auto-populated details in GSTR-1 of the next tax period:
    a. Accept: Accept the changes or additions made by the recipients.
    b. Reject; Reject the changes or additions made by the recipients
    c. Pending: Keep pending the changes or additions made by the recipients. In such cases the pending changes or additions in GSTR-1A will get rolled over to the next period GSTR-1.Roll over of above changes or additions will happen till the date of filing of September Month GSTR-1 or Annual Return (GSTR-9) whichever is earlier.
    Note:
    i. The auto-populated details in GSTR1 cannot be modified by the suppliers.
    ii. Further, unlike GSTR-1A, one of the above three actions is mandatory on the auto-populated details in GSTR-1. That is, GSTR-1 can be submitted and filed only if, one of the three actions of Accept/ Reject/ Pending has been taken on all the auto-populated details.
    iii. Also, an invoice number added by the recipient cannot be added by the supplier in his GSTR-1 for the same financial year. He can only take the above stated actions on the additions made by the recipients.

    Q 17. When can a taxpayer start taking action on auto-populated details in his GSTR-1A and submit it?

    Ans: A tax payer can start taking action and submit GSTR-1A after the expiry of due date for GSTR-2, i.e. 15th of the subsequent month or any other notified date.

    Q 18. Once a status of accept (or reject or pending) is selected by supplier in his GSTR-1A. Can this status be changed by him and upto what time?

    Ans: User can change the status any number of times upto submission of GSTR-1A. Once submitted, actions cannot be changed.

    Q 19. Can I make changes to the invoices after submitting GSTR-1A?

    Ans: You cannot make any changes to the invoices once you submit GSTR-1A.

    Q 20. Submit button is not enabled to submit GSTR-1A. What do I need to do?

    Ans: Once you select the checkbox for acknowledgement, the SUBMIT button will be enabled.

    Q 21. If there is auto-population in GSTR-1A of amended table (table 5A, table 8(1A)), then in that case what actions can be taken by a taxpayer?

    Ans: If there is auto-population in GSTR-1A of amended table (table 5A, table 8(1A)), then in that case taxpayer can either accept or reject the Invoice/ Credit note/ Debit Note.

    Q 22. What are the actions not permitted in GSTR-1A?

    Ans: You cannot add any invoices or modify any changes or additions made by the recipients in GSTR-1A.

    Q 23. What are the scenarios in which GSTR-1A can be generated?

    Ans: There are three scenarios in which GSTR-1A can be generated:
    1. Scenario 1: When GSTR-1 has been filed and Counterparty modified the invoices/ Credit/ Debit Note in GSTR 2A/ 4A/ 6A
    In this case, modified details will be populated in GSTR-1A of the taxpayer.
    2. Scenario 2: When GSTR-1 has been filed and Counterparty rejected the invoices/ Credit/ Debit Note in GSTR 2A/ 4A/ 6A
    In this case, rejected details will be populated in GSTR-1A of the taxpayer.
    3. Scenario 3: When GSTR-1 has been filed and Counterparty added the missing invoices/ Credit/ Debit Notes in GSTR 2/ 4/ 6 which have not been uploaded by the taxpayer in GSTR-1
    In this case, added details will be populated in GSTR-1A of the taxpayer.
    4. Scenario 4: When GSTR-1 has not been filed and counterparty filed the Return GSTR 2/ 4/ 6 before
    In this case, all the B2B invoices/ Credit Notes/ Debit Notes added by Counterparty in GSTR 2/ 4/ 6 will be populated in GSTR-1A of the taxpayer.
    If actions are taken before 17th but GSTR-1A is submitted after 17th, then in that case it has been assumed that actions are taken after 17th. In this case, system will prompt a message that these transactions will be added to GSTR-1 of next tax period.
    Scenario 1/ 2/ 3: –
    On Accepting, it will become part of GSTR-1A of same Tax Period and GSTR-1 stands amended.
    On Rejection, it will not become part of GSTR-1.
    Scenario 4: –
    Since GSTR-1 has not been filed earlier, there is no restriction in respect of date on taxpayer for taking action on GSTR-1A. Taxpayer can take actions till filing of GSTR-1 and it will become part of GSTR-1 of same tax period.
    On Accepting in GSTR-1, it will become part of GSTR-1 of same Tax Period.
    On Rejection in GSTR-1, it will not become part of GSTR-1.

    Manual > GSTR-1A > Creation and Submission of Addendum to Outward Supplies Return

    How can I create, submit and file details for the addendum to outward supplies in the Form GSTR-1A?
    To create, submit and file details for the addendum to outward supplies in the Form GSTR-1A, perform the following steps:
    1. Login and Navigate to GSTR-1A page
    2. Generate GSTR1A Summary
    3. View and take action on Auto-populated details in various tiles
    4. Preview GSTR-1A
    5. Acknowledge and Submit GSTR-1A to freeze data
    6. File GSTR-1A with DSC/ EVC
    7. View GSTR-1A Status

Plz CONTACT
8545873214
sagzp73@gmail.com

https://twitter.com/sarfaraj_sa