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Saturday, 5 April 2025
मृत व्यक्ति पर जीएसटी मांग अवैध: कानूनी उत्तराधिकारी को नोटिस देना अनिवार्य – इलाहाबाद हाईकोर्ट"(केस: अमित कुमार सेठिया (मृतक) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य)
पार्टनर को वेतन, ब्याज, कमीशन या बोनस दे रहे हैं?तो अब संभल जाइए!1 अप्रैल 2025 से लागू नया नियम –₹20,000 पार होते ही TDS जरूरी!
NewsLetter
April 2025
विषय: पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को भुगतान पर TDS – नया नियम धारा 194T
कॉल कनेक्ट होती है...
एडवोकेट सरफ़राज़ (Tax Consultant):
अरहम जी, कैसे हैं?
अरहम (पार्टनर – M/s Arham & Co.):
बिलकुल सर, अच्छा हूं। बस ये नया सेक्शन 194T समझ नहीं आया। क्या अब हमें पार्टनर को पेमेंट पर भी TDS काटना होगा?
सरफ़राज़:
जी हां, बिल्कुल! 1 अप्रैल 2025 से Income Tax Act में धारा 194T लागू हो चुकी है। अब यदि फर्म किसी भी पार्टनर को वेतन, ब्याज, पारिश्रमिक, कमीशन या बोनस के रूप में साल में ₹20,000 से अधिक भुगतान करती है, तो उस पर 10% TDS काटना अनिवार्य है।
(तभी कॉल पर रेयान भी जुड़ते हैं)
रेयान :
सर, क्या ये नियम सभी फर्म्स पर लागू होगा, चाहे उनका टर्नओवर कुछ भी हो?
सरफ़राज़:
बिलकुल! ये नियम सभी प्रकार की पार्टनरशिप फर्म्स पर लागू होगा — भले ही फर्म टैक्स ऑडिट के अंतर्गत आती हो या नहीं। अब TAN लेना भी जरूरी हो जाएगा।
केवल दो केस जो सब कुछ स्पष्ट कर देंगे:
Case 1: कुल भुगतान ₹19,000 (TDS नहीं कटेगा)
अरहम:
हमने एक पार्टनर को अप्रैल से दिसंबर तक –
- ₹10,000 ब्याज,
- ₹5,000 पारिश्रमिक,
- ₹4,000 बोनस दिया।
सरफ़राज़:
यहां कुल भुगतान ₹19,000 हुआ, जो ₹20,000 से कम है, इसलिए इस केस में TDS नहीं काटना होगा। लेकिन जैसे ही ये लिमिट क्रॉस होगी, TDS शुरू करना अनिवार्य हो जाएगा।
Case 2: कुल भुगतान ₹35,000 (TDS कटेगा)
रेयान:
अगर हमने दूसरे पार्टनर को –
- ₹20,000 वेतन,
- ₹10,000 ब्याज,
- ₹5,000 कमीशन दिया।
सरफ़राज़:
यहां कुल भुगतान हुआ ₹35,000, जो कि लिमिट से ऊपर है।
इसलिए पूरे ₹35,000 पर 10% TDS = ₹3,500 काटकर सरकार को जमा करना होगा।
ध्यान रहे, TDS भुगतान के समय या खाते में क्रेडिट करते समय — जो पहले हो — तभी काटा जाए।
TAN लेना क्यों जरूरी है?
अरहम:
तो इसके लिए TAN लेना जरूरी होगा?
सरफ़राज़:
जी बिल्कुल! बिना TAN आप न तो TDS काट सकते हैं, न जमा कर सकते हैं और न ही TDS रिटर्न फाइल कर पाएंगे।
अभी TAN के लिए आवेदन करना सबसे बेहतर रहेगा, ताकि आगे चलकर परेशानी न हो।
इस कॉल से निकली अहम बात:
यदि आपकी फर्म पार्टनर को वेतन, ब्याज, कमीशन, पारिश्रमिक या बोनस के रूप में भुगतान करती है और वो कुल ₹20,000 सालाना से ज्यादा हो जाता है, तो 10% TDS काटना जरूरी है। इसके लिए TAN अनिवार्य है।
क्या करें अभी?
✅ TAN के लिए तुरंत आवेदन करें
✅ पार्टनर को होने वाले भुगतान की योजना बनाएं
✅ सही समय पर TDS काटें, जमा करें और रिटर्न भरें (Form 26Q)
संपर्क करें
एडवोकेट सरफ़राज़ अंसारी
TAN, TDS, GST एवं Income Tax से जुड़ी संपूर्ण सहायता के लिए संपर्क करें
📞 मोबाइल: 8545873214
📧 ईमेल: (sagzp73@gmail.com ]