Central Goods and Services Tax Act, section 107(4) read section73- प्रस्तुत वाद में section 73 के तहत आदेश पारित करके कर के साथ interest and penalty आरोपित किया गया। याचीकर्ता ने पारित आदेश की जानकारी होते ही विलम्ब क्षमा प्रार्थना-पत्र के साथ अपील दाखिल कर दी। प्रथम अपील विलम्बित होने के आधार पर खारिज हुई जिसको challenge देते हुए
Calcutta High Court के समक्ष writ याचिका दाखिल की गयी। याचीकर्ता का कथन है कि उसे पारित आदेश की जानकारी नहीं थी और C.A. पर भरोसा करने के कारण कर जमा करने में चूक हुई थी, अतः appeal merits and demerits पर सुनी जानी चाहिए।
Honorable High Court ने याचीकर्ता के कथन को rational मानते हुए अभिमत दिया कि याचीकर्ता पर कर दायित्व आरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। Honorable Court ने प्रथम Appellate Authority को निर्देशित किया कि गुण-दोष के आधार पर अपील की सुनवाई की जाये। writ याचिका निस्तारित ।
CALCUTTA HIGH COURT in Jayshree Bhardwah vs Dy. Commissioner of Revenue (07-Aug-2023)
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