अगर आपका TDS आपके देय आयकर से ज्यादा कटा है और आप अपने ITR में Refund क्लेम कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके बड़े काम की है - आपका रिफंड आयकर विभाग द्वारा अप्रूव किये जाने के बावजूद भी इन कारणों से Refund failiure की स्थिति आती है -👇
1. बैंक KYC ..आपने रिफंड के लिए जो बैंक एकाउंट नंबर दिया है उस एकाउंट का बैंक KYC अनिवार्य है
2.आयकर website में Bank Account Validation ..अगर आपकी बैंक एकाउंट का validation आयकर विभाग की Efiling साइट पर नही हुआ है तो आपको रिफंड प्राप्त नही होगा ..
3. Bank रिकॉर्ड और PAN कार्ड के नाम मे अंतर - इस बात का विशेष ध्यान रखे कि बैंक खाते में आपके नाम की speling हूबहू वही होनी चाहिए जो आपके PAN में है अन्यथा रिफंड नही मिल पायेगा ..
4. PAN का Aadhar से लिंक न होना - अगर आपका pan और आधार link नही है तो आपको रिफंड मिलने के chanses नही है पैन और आधार का डेटा एक सा होना चाहिए Name speling, DOB दोनों में एक समान होना चाहिए अन्यथा link नही होगा ..31 march 2022 तक जिन्होंने लिंक नही किया अब उनको पेनाल्टी भरकर आधार-पेन लिंक करना होगा ..
5. IFSC code - इसके बारे में तो लगभग सभी जानते होंगे लेकिन फिर भी कई बार हमें अपने बैंक ब्रांच का IFSC पता नही रहता और पासबुक/chequebook में ठीक से visible नही होता तो इस situation में google के भरोसे रहना भारी पड़ सकता है क्योंकि एक बैंक के एक ही शहर में कई ब्रांच होते है ..किसी बैंक का IFSC branchwise होता है किसी का citywise और किसी का statewise भी ..google इतनी बारीकी से सर्च नही कर पाता त्रुटि की संभावना बनी रहती है ..साथ ही एक bank दूसरे बैंक में merge हो जाने की स्थिति में IFSC चेंज भी होता है ..इसलिए हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि अपने बैंक का IFSC क्या है..
इन सब त्रुटियों को आप न होने दे तो आपके Refund में कोई समस्या नही आएगी (👉अगर आपने अपनी आय की ईमानदारी से सही जानकारी दी है तो)
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