जिन टैक्सपेयर ने जीएसटी में वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रेगुलर TAXPAYER के तौर पर जीएसटी रिटर्न फाइल करते थे , मगर अब वित्तीय वर्ष 2020 -2021 में कम्पोजीशन में जाना चाहते है तो वो अब 30 JUNE 2020 तक जा सकते है पहले यह अंतिम तिथि 31 -03 -2020 थी मगर देश में COVID -19 होने से बढ़ाया गया है।
अब अगर कोई नार्मल टैक्सपेयर कम्पोजीशन OPT करता है 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक तो उस करदाता को ध्यान देना है वह अप्रैल ,मई या जून किसी भी माह का GSTR 1 व GSTR3 न फाइल करे।
पोर्टल करदाता के रिटर्न में पेंडिंग दिखायेगा की आपने अप्रैल मई या जून की GSTR 1 और GSTR
3B फाइल नहीं की।
आपको केवल अप्रैल ,मई व जून क़्वार्टर का CMP08 फाइल करना है।
अगर आप गलती से भी किसी भी माह का GSTR 1 या GSTR 3B फाइल करते है तो आप स्वतः ही COMPOSTION से बाहर कर दिए जायेंगे।
अगर एक पैन पर कई सारे रजिस्ट्रेशन है तो आप को सभी पर रेगुलर या कम्पोजीशन किसी एक ही स्कीम में रहना होगा .
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