विषय: अधिसूचना संख्या 22/2024-CT, दिनांक 08/10/2024 के तहत संशोधन आवेदन दाखिल करने की सुविधा
केंद्र सरकार ने 54वीं जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचना संख्या 22/2024-CT, दिनांक 08/10/2024 जारी की है, जिसमें यह घोषणा की गई है कि यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति के खिलाफ जीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) के उल्लंघन के कारण गलत तरीके से आईटीसी का लाभ लिया गया था, और अब धारा 16(5) और/या 16(6) के तहत वह आईटीसी पात्र हो गया है, तो वह व्यक्ति अब ऐसे आदेशों के संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है।
अब जीएसटी पोर्टल पर करदाताओं के लिए ऐसी संशोधन आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। करदाता पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद सेवाएं > उपयोगकर्ता सेवाएं > मेरे आवेदन पर जाएं, फिर आवेदन प्रकार में "आदेश के संशोधन के लिए आवेदन" का चयन करें और नया आवेदन बटन पर क्लिक करें।
साथ ही, एक हाइपरलिंक प्रदान किया गया है, जिससे आप आवश्यक Annexure A (वर्ड प्रारूप में) डाउनलोड कर सकते हैं। इसे आईटीसी के गलत लाभ का विवरण दर्ज करने के बाद अपलोड करना होगा, जो अब धारा 16(5) और/या 16(6) के तहत पात्र है।
संशोधन आवेदन दाखिल करने की विस्तृत प्रक्रिया को समझने के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें:
धारा 16(4) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) अस्वीकृत मामलों के लिए ऑनलाइन संशोधन सुविधा अब उपलब्ध कर दी गई है। यह सुविधा सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन के बाद लागू हुई है, जिसमें धारा 16(5) को जोड़ा गया। इस संशोधन के तहत, करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक का ITC 30 नवंबर 2021 तक दावा करने की अनुमति दी गई थी।
संशोधन का महत्व:
यह संशोधन उन करदाताओं के लिए राहत लेकर आया है, जिन्होंने किसी कारणवश समय सीमा के भीतर ITC का दावा नहीं किया था। अब वे पोर्टल पर जाकर अपने दावों को सुधार सकते हैं और ITC वापस प्राप्त कर सकते हैं।
प्रक्रिया का मुख्य लाभ:
1. पिछले वित्तीय वर्षों का ITC पुनः दावा: वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के ITC को संशोधन के माध्यम से वापस पाने का अवसर।
2. सुविधाजनक ऑनलाइन प्रक्रिया: GST पोर्टल पर यह सुविधा सीधी और सरल तरीके से उपलब्ध कराई गई है।
3. सीमित समयावधि: केवल वे ही दावे संशोधित किए जा सकते हैं जो संशोधित प्रावधानों के तहत पात्र हैं।
ध्यान रखने योग्य बातें:
1. संशोधन का दावा करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
2. यह सुविधा केवल उन्हीं मामलों में लागू होगी, जहां ITC अस्वीकार किया गया था।
3. प्रक्रिया करते समय पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।
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