Wednesday 28 June 2023

अगर प्रोपराइटर की मृत्यु हो जाती है तो इस सम्बन्ध में GST में क्या प्रावधान किए गए। कौन फर्म की देनदारी को अदा करेगा जैसे टैक्स ,पेनाल्टी और INTEREST .


* Section 93. Special provisions regarding liability to pay tax, interest or penalty in certain cases.-*


धारा 93 एक अज्ञात अधिनियम का हिस्सा है, जो कुछ विशेष प्रावधानों के बारे में संबंधित है जहां कर, ब्याज या दंड का भुगतान करने की जिम्मेदारी की जाती है। यह निम्नलिखित स्थितियों को व्याख्या करता है:


1. यदि एक व्यक्ति, जो अधिनियम के तहत कर, ब्याज या दंड भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, मर जाता है:

   (a) यदि मृतक व्यक्ति द्वारा चलाए गए व्यापार को उनके कानूनी प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृत्यु के बाद भी जारी रखा जाता है, तो ऐसे कानूनी प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति को अधिनियम के तहत मृतक व्यक्ति द्वारा बकाया कर, ब्याज या दंड का भुगतान करना होगा।

   (b) यदि मृतक व्यक्ति द्वारा चलाए गए व्यापार को मृत्यु से पहले या मृत्यु के बाद बंद कर दिया गया है, तो कानूनी प्रतिनिधि को मृतक की संपत्ति से भुगतान करना होगा, जहां तक संपत्ति का भार आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है,


 अधिनियम के तहत उनके द्वारा बकाया कर, ब्याज या दंड का। यह इस तक लागू होता है कि ऐसा कर, ब्याज या दंड मृत्यु से पहले निर्धारित किया गया हो, लेकिन अवैतनिक रहा हो या मृत्यु के बाद निर्धारित किया जाता हो।


2. यदि अधिनियम के तहत कर, ब्याज या दंड भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होने वाला व्यक्ति हिन्दू संयुक्त परिवार या व्यक्ति संघ हो, और हिन्दू संयुक्त परिवार या व्यक्ति संघ की संपत्ति को सदस्यों या समूहों के बीच विभाजित किया गया हो:

   प्रत्येक सदस्य या समूह संयुक्त और अविभाज्य रूप से जिम्मेदार होंगे कर, ब्याज या दंड का भुगतान करने के लिए अधिनियम के तहत कर्तव्यशील व्यक्ति से उनके सामर्थ्य के अनुरूप। यह इस तक लागू होता है कि कर, दंड या ब्याज पहले विभाजन से पहले निर्धारित किया गया हो, लेकिन अवैतनिक रहा हो या विभाजन के बाद निर्धारित किया जाता हो।


3. यदि अधिनियम के तहत कर, ब्याज या दंड भुगतान


 करने के लिए जिम्मेदार होने वाला व्यक्ति एक कारोबार है, और कारोबार बिखर जाता है:

   व्यापारियों के रूप में सम्मिलित हुए प्रत्येक व्यक्ति जो भी भागीदार था, संयुक्त और अविभाज्य रूप से जिम्मेदार होंगे कर, ब्याज या दंड का भुगतान करने के लिए अधिनियम के तहत व्यापार से पूर्व से लेकर समाप्ति तक। यह इस तक लागू होता है कि कर, ब्याज या दंड पहले समाप्ति से पहले निर्धारित किया गया हो, लेकिन अवैतनिक रहा हो या समाप्ति के बाद निर्धारित किया जाता हो।


4. यदि अधिनियम के तहत कर, ब्याज या दंड भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होने वाला व्यक्ति:

   (a) कारण से पुत्रवत व्यापार चलाने वाले अभिभावक हो, या

   (b) लाभार्थी के लिए एक आश्रय के तहत व्यापार चलाने वाला एक धर्मोपदेशक हो,

   तो, यदि पुत्रवत या आश्रय समाप्त होता है, तो व्यापारी व्यक्ति के बाकी कर, ब्याज या दंड का भुगतान करने के लिए उत्पन्न होगा, समय के साथी पुत्रवत या


 आश्रय के समाप्ति तक, चाहे ऐसा कर, ब्याज या दंड पुत्रवत या आश्रय के समाप्ति से पहले निर्धारित किया गया हो, लेकिन अवैतनिक रहा हो या पुत्रवत या आश्रय के बाद निर्धारित किया जाता हो।







Tuesday 27 June 2023

APPEAL UNDER GST

APPEAL UNDER GST
संपूर्ण जानकारी कैसे appeal file करनी है
 

Tuesday 13 June 2023

अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जीएसटी सूचना को वकीलों के पक्ष में ध्यान में लिया है।

 लखनऊ के अलाहाबाद उच्च न्यायालय की बेंच ने सीजीएसटी और उत्पाद शुल्क विभाग के साथ गंभीर चिंता व्यक्त की है क्योंकि वकीलों को सेवा कर के भुगतान के लिए Notices जारी की जा रही हैं, हालांकि यह तथ्य है कि वकीलों की सेवाएं इन करों से छूटी हुई हैं। बेंच ने सीजीएसटी आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह लखनऊ के जीएसटी आयुक्तालय को स्पष्ट निर्देश जारी करें, जिसमें कहा गया हो कि वकीलों को सेवा कर के भुगतान से संबंधित कोई सूचना न भेजी जाए।


The Lucknow bench of the Allahabad high court has expressed serious concern with the CGST and excise department for issuing notices to advocates for paying service tax as well as levy tax, despite the fact that services of advocates are exempted from these taxes. The bench has directed the commissioner, GST, to issue a clear direction to the GST commissionerate in Lucknow that no notices regarding payment of service tax/GST is issued to the lawyers.

A vacation bench of Justices Alok Mathur and Jyotsna Sharma passed the order on the petition. The petitioner had challenged the order of May 25, 2023 passed by the deputy commissioner, CGST & Central Excise Div. Lucknow - 1, Lucknow, assessing him with regard to service tax and levying tax and interest to the tune of Rs 3.32 lakh.

Source from: https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/hc-takes-note-of-gst-notice-to-lawyers/articleshow/100950676.cms?from=mdr

Saturday 10 June 2023