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Thursday, 1 January 2026

तंबाकू उत्पादों पर GST में बड़ा बदलाव: 1 फरवरी 2026 से नई दरें लागू

सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर GST रेट बदले हैं (लागू: 1 Feb 2026)।
बीड़ी: 9% CGST (कुल 18%)
पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू, वेप: 20% CGST (कुल 40%)
14% वाली श्रेणी खत्म।

सरकार ने तंबाकू और उससे जुड़े कुछ सामानों पर GST (CGST + SGST/UTGST) की दरों में बदलाव किया है। 

 बीड़ी (Biris) पर अब 9% CGST लगेगा (यानी कुल 18% GST)।
पान मसाला पर 20% CGST लगेगा (यानी कुल 40% GST)।
 सिगरेट, सिगार, चिरूट, सिगारिलो पर 20% CGST लगेगा (यानी कुल 40% GST)।
 कच्चा तंबाकू / तंबाकू का कचरा (तंबाकू पत्ती छोड़कर) पर 20% CGST लगेगा (यानी कुल 40% GST)।
 ई -सिगरेट / वेप जैसे प्रोडक्ट (जो बिना जलाए सांस से लिए जाते हैं) पर भी 20% CGST लगेगा (यानी कुल 40% GST)।
जिन सामानों पर पहले 14% CGST लगता था, वह श्रेणी अब हटा दी गई है।
सीधा मतलब आम आदमी के लिए:
सरकार ने बीड़ी को कम टैक्स में रखा है, लेकिन पान मसाला, सिगरेट और वेप जैसे नुकसानदेह सामानों पर टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया है, ताकि इनका इस्तेमाल कम हो।

Adv Sarfaraj Ansari
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